हाईकोर्ट का फरमान, युवक को पीटकर झूठा के बनाने का प्रकरण,थाने के अन्य स्टाफ पर भी कार्रवाई,पालन नहीं तो डीजीपी पर होगी कार्रवाई
जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने अनूपपुर के भालूमाड़ा थाने के टीआई समेत 6 पुलिसवालों पर एफआईआर के आदेश दिए हैं। कोर्ट ने कहा कि थाने के पूरे स्टाफ का तबादला 9 सौ किलोमीटर दूर किया जाए, जिससे ये लोग जांच प्रभावित न कर पाएं। अगर तीन महीने के अंदर आदेश का पालन नहीं होता है, तो डीजीपी के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की जाएगी।
मामला 17 सितंबर 2023 का है। टीआई समेत 6 पुलिसकर्मियों पर मोजर बेयर कंपनी के सुपरवाइजर के साथ मारपीट करने और झूठा केस बनाने का आरोप है। आदेश में जस्टिस जीएस अहलूवालिया की कोर्ट ने आरोपी पुलिसकर्मियों से एक लाख 20 हजार रुपए जुर्माना वसूल कर पीड़ित को दिलाने के लिए कहा। प्रदेश के डीजीपी से कहा है कि अगर पूरे मध्यप्रदेश के थाने के हर कमरे में सीसीटीवी कैमरे नहीं लगाए, तो 18 फरवरी 2025 को रजिस्ट्रार जनरल के जरिए अवमानना का नोटिस जारी किया जाएगा।
-वर्दी फाड़कर केस बना दिया
अखिलेश पांडे मोजर बेयर कंपनी में सुपरवाइजर हैं। 17 सितंबर को उनकी कंपनी के ट्रक राखड़ लेकर गांव से निकल रहे थे। गांववालों ने ट्रक रोक लिए। अखिलेश ने भालूमेड़ा थाने (अनूपपुर) में कॉल लगाया। थाने से आरक्षक मकसदून सिंह मौके पर पहुंचा। आरोप है कि उसने 5 हजार रुपए की घूस मांगी। कहा कि इसके बाद ही ट्रक आगे जाएंगे। अखिलेश और आरक्षक में विवाद हुआ, इसकी जानकारी पर थाने प्रभारी आरजे धारिया स्टाफ के साथ मौके पर पहुंचे। अखिलेश के साथ मारपीट की। इसके बाद आरक्षक मकसूदन ने खुद अपनी वर्दी फाड़ते हुए फर्जी केस बना दिया। अखिलेश के अधिवक्ता अभिषेक पांडे ने बताया कि अखिलेश ने एसपी से भी शिकायत की थी। कोई नतीजा नहीं निकलने पर हाईकोर्ट में याचिका दायर की।
-इन पर हुआ एक्शन
आरजे धारिया, भालूमाड़ा थाना प्रभारी
एएसआई प्रभाकर पटेल
एएसआई रामहर्ष पटेल
प्रधान आरक्षक कृष्णकांत तिवारी
आरक्षक मकसूदन सिंह
आरक्षक स्वदेश सिंह चौहान
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Kailash Pandey
Anuppur (M.P.)
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