जबलपुर का मुस्लिम युवक और इंदौर की हिन्दु युवती की कोर्ट मैरिज को लेकर विवाद, इंदौर पुलिस पहुंची सिहोरा, युवक के परिजनों से की पूछताछ,युवती के अपहरण की आशंका जताई
जबलपुर। तेलंगाना की गौशामहल सीट से विधायक टीराजा का एक वीडियो अचानक तेजी से वायरल हो रहा है। इस वीडियो में वे कह रहे हैं कि ये शादी रुकवाइए वरना फ्रिज में टुकड़े मिलेंगे। टीराजा ने ये वीडियो उस शादी के बारे में जारी किया है,जिसमें इंदौर की युवती और जबलपुर के युवक ने शादी के लिए जबलपुर कलेक्ट्रेट में एप्लिकेशन दी गयी है। यह शादी 12 नवंबर 2024 को प्रस्तावित है। हालाकि, हिंदू संगठन इस शादी के खिलाफ उतर आए हैं। संभवत: इस विवाह की जानकारी जब तेलंगाना विधायक टी राजा तक पहुंची तो वे भी विरोध में उतर गये।
-युवती के परिजनों ने सिहोरा में डाला डेरा
शनिवार को युवती के परिजन भी इंदौर से जबलपुर आए। उन्होंने सिहोरा थाने पहुंचकर बताया कि बेटी को हसनैन अंसारी कहीं ले गया है। वो एक हफ्ते से लापता है। युवक सिहोरा का रहने वाला है। इधर, युवती के पिता ने कलेक्ट्रेट में में आवेदन देकर शादी रोकने का आग्रह किया है। उन्होंने कहा कि आशंका है कि उनकी बेटी का अपहरण हुआ है। वह जबरन धर्मांतरण कराने का प्रयास कर रहा है। इस शादी से पहले जबलपुर अपर कलेक्टर व विवाह अधिकारी की कोर्ट ने युवक-युवती के घर लैटर भेजे हैं। परिवार को इस शादी की जानकारी दे दी गई है। शादी से आपत्ति होने की स्थिति में 12 नवंबर या इससे पहले कोर्ट को सूचित किया जा सकता है।
–टेलीकॉम कंपनी में हैं दोनों
इंदौर की 27 साल की युवती इंदौर में ही एक प्राइवेट टेलीकॉम कंपनी में जॉब करती है। हसनैन (29) भी उसी के साथ इसी कंपनी में जॉब करता है। दोनों एक-दूसरे को 3 साल से जानते हैं। परिजन के मुताबिक, 15 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे बेटी का मोबाइल बंद हुआ। 16 अक्टूबर
को एडीएम कोर्ट का लैटर मिला। इसमें लिखा था कि वह रजिस्टर्ड मैरिज कर रही है। लैटर मिलने के बाद युवती के भाई ने इंदौर जिले के राउ थाने में युवती की गुमशुदगी दर्ज कराई।
–सिहोरा पहुंची इंदौर पुलिस
शनिवार शाम युवती के परिजनों के साथ इंदौर पुलिस सिहोरा पहुंची। युवती के भाई ने बताया कि आखिरी बार 15 अक्टूबर की दोपहर 3 बजे से पहले बहन ने मां से बात की। सिहोरा पुलिस ने हसनैन के पिता को थाने बुलाया। उन्होंने पहले कहा कि आधे घंटे में युवक-युवती थाने में होंगे। लेकिन दो घंटे बाद पिता ने कहा कि उन्हें कुछ नहीं पता। युवक के पिता इरफान अंसारी ने कहा कि शनिवार सुबह बेटे का कॉल आया था। उसने कहा था कि वो जबलपुर में है,लेकिन अब उसकी कोई जानकारी नहीं है।
–कानून का नजरिया क्या है
स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत इस शादी को तभी रोका जा सकता है,जब युवती या युवती शादी से इंकार करें या एडीएम कोर्ट के समक्ष ऐसे प्रमाण पेश किए जाएं,जिससे इस शादी की वैधानिकता प्रभावित होती है। केवल आपत्तियों-आरोपों के आधार पर शादी को रोका जाना संभव नहीं होगा। हालाकि,इन सब हलचलों के बाद जिला प्रशासन के उच्चाधिकारी भी सक्रिय हो गए हैं। इधर, हिंदू सेवा परिषद ने कहा है कि 27 मई 2024 को मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एक मामले पर सुनवाई करते हुए आदेश पारित किया था। स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत अगर कोई मुस्लिम लड़का हिंदू लड़की से विवाह करता है तो यह शादी शून्य होगी। दरअसल, इस्लाम धर्म के अनुसार कोई भी लड़की देवी-देवताओं को मानती है, अग्नि को मानती है, मूर्ती पूजा करती है, उसके साथ मुस्लिम लड़के की शादी नहीं हो सकती है।
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Kailash Pandey
Anuppur (M.P.)
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