स्टाफ नर्स काे चार माह का मातृत्व अवकाश स्वीकृत
जबलपुर। हाई कोर्ट ने जैसे ही अवमानना नोटिस जारी किया सिविल सर्जन सह मुख्य अस्पताल अधीक्षक सागर ने स्टाफ नर्स काे चार माह का मातृत्व अवकाश स्वीकृत कर लिया। यही नहीं भुगतान की स्वीकृति भी प्रदान कर दी। सोनिका पटेल, स्टाफ नर्स, जिला चिकित्सालय सागर की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह व पद््मावती जायसवाल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अवमानना याचिकाकर्ता मूलत: न्यू रामनगर, सुराही बिल्डिंग के सामने जबलपुर निवासी है। उसने पूर्व में एक याचिका दायर की थी, जिसमें कहा था कि स्टाफ नर्स के रूप में तीन अक्टूबर, 2017 को प्रथम उपस्थिति दर्ज कराई गई थी। 18 अक्टूबर, 2017 से 10 फरवरी, 2018 तक मातृत्व अवकाश का आवेदन दिया था। इसके बावजूद पूर्व की उपस्थिति को अमान्य करते हुए नई उपस्थिति दर्ज कराई गई। मातृत्व अवकाश स्वीकृत नहीं किया गया।
हाई कोर्ट के पूर्व आदेश का निर्धारित समयावधि में पालन सुनिश्चित नहीं कराए जाने पर अवमानना याचिका दायर की गई।
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Kailash Pandey
Anuppur (M.P.)
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