जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट के जस्टिस संजय द्विवेदी व जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठों ने दो अलग-अलग याचिकाओं पर राहतकारी आदेश पारित किए। इनके अंतर्गत कलेक्टर छतरपुर को 60 दिन के भीतर और 90 दिन के भीतर रुचि लेकर दोनों मामलों में पेंशन संबंधी भुगतान सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं।
छतरपुर निवासी देवकीनंदन वर्मा व मुरैना निवासी शशिकांत त्यागी की ओर से अधिवक्ता एलसी पटने व अभय पांडे ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि कंट्रोलिंग अथॉरिटी द्वारा आरआरसी जारी होने के बाद भी भुगतान नहीं किया जा रहा था, इसलिए याचिका दायर की। हाई कोर्ट ने कलेक्टर, छतरपुर को निर्देश दिए िक वे मामले में रुचि लें और नियंत्रक प्राधिकारी, ग्रेच्युटी भुगतान अधिनियम, 1972, छतरपुर द्वारा सात मई, 2024 को भेजे गए पत्र को इस आदेश की प्रति प्राप्त होने की तिथि से 60 दिनों की अवधि में भुगतान सुनिश्चित कराएं, जबकि दूसरे मामले में वसूली कार्यवाही आरंभ करने का निर्देश दिए जाने की मांग की गई थी। इस सिलसिले में लाहौरी बाई शाक्य विरुद्ध मध्य प्रदेश राज्य और अन्य संबंधी न्यायदृष्टांत का हवाला दिया गया था। इस पर शासकीय अधिवक्ता ने भरोसा दिलाया कि इस मामले में आरआरसी की कार्यवाही आज से 90 दिनों की अवधि के भीतर पूरी कर ली जाएगी। हाई कोर्ट ने जानकारी को अभिलेख पर लेकर मामले का पटाक्षेप कर दिया।
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Kailash Pandey
Anuppur (M.P.)
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