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नीट पीजी काउंसलिंग-2024 के दूसरे चरण के रिजल्ट घोषित करने पर आगामी आदेश तक रोक

नीट पीजी काउंसलिंग-2024 के दूसरे चरण के रिजल्ट घोषित करने पर आगामी आदेश तक रोक

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-हाई कोर्ट का महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश

-डीएमई को निर्देश दिए कि याचिकाकर्ता डाक्टरों के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोला जाए

जबलपुर। हाई कोर्ट ने महत्वपूर्ण अंतरिम आदेश के जरिए नीट पीजी काउंसलिंग-2024 के दूसरे चरण के रिजल्ट घोषित करने पर आगामी आदेश तक रोक लगा दी। न्यायमूर्ति सुश्रुत अरविंद धर्माधिकारी व न्यायमूर्ति अनुराधा शुक्ला की युगलपीठ ने डीएमई को निर्देश दिए हैं कि याचिकाकर्ता डाक्टरों के लिए दूसरे चरण की काउंसलिंग के रजिस्ट्रेशन का पोर्टल खोला जाए। साथ ही काउंसलिंग में सम्मलित किया जाए। हाई कोर्ट ने लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव और डायरेक्टर मेडिकल एजुकेशन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।

याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी डा. आयुष श्रीवास्तव सहित अन्य चिकित्सकों की ओर से अधिवक्ता आलोक वागरेचा व विशाल बघेल ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि नीट पीजी काउंसलिंग 2024 में सम्मिलित होने हेतु क्वालिफाइंग पर्सेंटाइल 4 जनवरी 2025 को घटा दिए गए हैं। इसके अनुसार अब सामान्य व ईडब्ल्यूएस श्रेणी के वे उम्मीदवार जिनका नीट पर्सेंटाइल 15 से अधिक है एवं आरक्षित श्रेणी जिनका पर्सेंटाइल 10 से अधिक है, वे उम्मीदवार भी काउंसलिंग में सम्मलित होने के पात्र होंगे।

नीट पीजी की दूसरे राउंड की काउंसलिंग एक जनवरी, 2025 से शुरू हो चुकी :

बहस के दौरान अवगत कराया गया कि प्रदेश में नीट पीजी की दूसरे राउंड की काउंसलिंग एक जनवरी, 2025 से शुरू हो चुकी है। च्वाइस फिलिंग के बाद सात जनवरी को सीटों का आवंटन परिणाम घोषित किया जाना है। इससे पहले ही वे उम्मीदवार जो चार जनवरी के आदेश के पहले काउंसलिंग में सम्मलित होने पात्र नहीं थे, लेकिन नए मापदंड के अनुसार वे पात्र हो चुके हैं। लिहाजा, याचिका दायर कर उन्हें दूसरे राउंड में शामिल करने की मांग की गई है। राज्य शासन की ओर से अतिरिक्त महाधिवक्ता जाह्नवी पंडित ने दलील दी कि चूंकि दूसरे राउंड की प्रक्रिया पूर्ण होने को है, अत: नए मापदंड के आधार पर पात्र हुए अभ्यर्थियों को अगले (माप-अप) राउंड में ही सम्मलित किया जा सकता है। हाई कोर्ट ने सभी तर्क सुनने के बाद अंतरिम आदेश पारित किया।

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Kailash Pandey
Anuppur
(M.P.)

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