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हाई कोर्ट ने निरस्त किया अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का आदेश

हाई कोर्ट ने निरस्त किया अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का आदेश




-सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का पालन न किए जाने का मामला
जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश का पालन न किए जाने के रवैये को अनुचित माना। इसी के साथ अतिरिक्त जिला न्यायाधीश द्वारा पारित आदेश को निरस्त कर दिया। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में स्पष्ट किया कि सुप्रीम कोर्ट ने कोरोना काल में अपील दायर करने में समय-सीमा की छूट प्रदान की थी। जिसके परिपालन में समय-सीमा के आधार पर कोई प्रकरण निरस्त नहीं किया जा सकता था। इसके बावजूद अतिरिक्त जिला न्यायाधीश ने ऐसा किया, जो उचित नहीं था।
याचिकाकर्ता जबलपुर निवासी बिल्डर रवि पटेल की ओर से अधिवक्ता दिनेश उपाध्याय ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध जिला न्यायालय में अपील दायर की गई थी, की समय-सीमा के आधार पर निरस्त कर दी गई है। जबकि नियमानुसार विलंब माफ करने के आवेदन की भी अावश्यकता नहीं थी, क्याेंकि सुप्रीम कोर्ट की स्पष्ट गाइडलाइन थी। हाई कोर्ट ने तर्क से सहमत होकर अतिरिक्त जिला न्यायाधीश का आदेश निरस्त कर दिया। साथ ही अपील पर गुण-दोष के आधार पर सुनवाई के निर्देश दे दिए।

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Kailash Pandey
Anuppur
(M.P.)

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