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बड़े बकायादारों को किश्तों में बिल जमा करने की राहत

बड़े बकायादारों को किश्तों में बिल जमा करने की राहत



बिजली बिल न चुकाने के कारण बंद हुई औद्योगिक इकाईयों के लिए  उद्योग मित्र योजना शुरू करने की तैयारी, नियमों की कड़ी शर्तों को किया शिथिल

जबलपुर। मप्र सरकार की उद्योग मित्र योजना यदि सही तरीके से परवान चढ़ी तो जबलपुर के उद्योगों का नया जीवन मिल सकता है। कंपनी ने बिजली सप्लाई काट दिए जाने से बंद पड़ी उद्योगों की तरफ दोस्ती का हाथ बढ़ाया है। वसूली की मोटी रकम होने के कारण होने के कारण जिन उद्योगों का विद्युत आपूर्ति बंद कर दी गयी है,उन्हें फिर से सप्लाई देने की योजना तैयार की गयी है। इस योजना में वे उपभोक्ता भी शामिल हैं,जिनका कनेक्शन काट दिया गया है। मप्र पूर्व क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी में भी यह योजना लागू है। योजना के तहत कंपनी क्षेत्र के सात हजार उच्चदाब और निम्मदाब श्रेणी के औद्योगिक और वाणिज्यिक बिजली कनेक्शन को पुन: जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 
-तब और अब में क्या बदलाव
ताजातरीन उद्योग मित्र योजना 2024 में उपभोक्ता को बकाया राशि का 20 प्रतिशत राशि जमा करते ही कनेक्शन दिया जाएगा। शेष राशि किस्तों में जमा की जाएगी। यह राशि अधिकतम तीन साल में जमा करनी होगी। अभी तक ऐसे उद्योग और वाणिज्यिक इकाईयां जिनका स्थायी रूप से कनेक्शन विच्छेद किया गया है, उन्हें पुराना बकाया पूरा जमा करने के बाद नए सिरे से बिजली कनेक्शन के लिए आवेदन करना होता है और नए सिरे से सारी प्रक्रिया पूरी तरह से दोहराई जाती है,जिससे बिजली अमले और उपभोक्ता को बेहद परेशानी होती है।
-योजना की नियम व शर्तें
जबलपुर संभाग की बात करें 3 सौ औद्योगिक और 16 सौ गैर घरेलू बिजली उपभोक्ता के  कनेक्शन स्थायी रूप से काटे गये हैं। वहीं, जबलपुर जिले में ये आंकड़ा क्रमश:7 और 25 सौ है। इन उपभोक्ताओं और  बिजली कंपनी के बीच कई मामले को न्यायालय में भी विचाराधीन हैं। इस योजना के लिए अधीक्षण अभियंता कार्यालय में आवेदन प्रस्तुत करना होगा तथा पूरी राशि जमा होने पर पर गारंटी के तौर पर दी गई जमानत राशि वापिस हो जाएगी। आवेदक को आवेदन करने से पूर्व ही कोर्ट में विचाराधीन संबंधित प्रकरणों को वापिस लेना होगा। आवेदन प्रस्तुत करने की तिथि से ही बिल में लगने वाले सरचार्ज को रोक दिया जाएगा एवं भुगतान पूर्ण होने पर संपूर्ण सरचार्ज को माफ कर दिया जाएगा। योजना की शर्त है कि नियमित मासिक बिल एवं किस्तों के भुगतान में लगातार दो बार चूक हो जाने पर इस योजना का लाभ रोककर  स्थाई विच्छेदन कनेक्शन काट दिया जाएगा।

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