जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी की एकलपीठ ने भोजपुर सीट से भाजपा विधायक सुरेंद्र पटवा को राहत दे दी है। उनके विरुद्ध चेक बाउंस प्रकरण में जिला अदालत द्वारा पारित आदेश को अनुचित पाकर निरस्त कर दिया है। दरअसल, पटवा एक कंपनी के संचालक मंडल में शामिल थे। कंपनी के दीवालिया होने पर मामला नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल के समक्ष पहुंचा। ट्रिब्यूनल ने जून, 2021 में कंपनी के संचालकों के विरुद्ध लेनदेन के प्रकरण में सुनवाई कर रोक लगा दी थी। जिसके बाद अनावेदक धर्मेन्द्र वोहरा ने जिला अदालत, इंदौर के समक्ष आवेदन दायर किया था। उन्होंने नेशनल कंपनी ला ट्रिब्यूनल का आदेश जिला अदालत के समक्ष रखा। जिला अदालत ने चेक बाउंस के आरोप पर सुनवाई की व्यवस्था दे दी थी। जिसके विरुद्ध अपील दायर की गई। अपील निरस्त होने पर हाई कोर्ट में याचिका दायर की गई। हाई कोर्ट ने अपने आदेश में सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत को रेखांकित करते हुए साफ किया कि नेशनल ला ट्रिब्यूनल का आदेश फर्म व उसके भागीदारों के विरुद्ध कार्रवाई को कवर करता है। लिहाजा, चेक बाउंस का प्रकरण नहीं चल सकता। लिहाजा, जिला अदालत का आदेश निरस्त किया जाता है।
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