-मोटर दुर्घटना दावा अधिकारण ने बीमा कंपनी को दिया आदेश
जबलपुर। तेरहवां अतिरिक्त मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण के पीठासीन अधिकारी जयंशंकर श्रीवास्तव की अदालत ने सड़क दुर्घटना में मृत सैनिक रोहित सिंह की मां विमला सिंह के पक्ष में राहतकारी आदेश पारित किया। इसके अंतर्गत दि आरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी को निर्देश दिया कि 73 लाख, 66 हजार, 470 रुपये क्षतिपूर्ति राशि छह प्रतिशत वार्षिक ब्याज सहित भुगतान की जाए।
आवेदिका विमला सिंह व परिवार के अन्य सदस्यों की ओर से योगेश गुप्ता, विवेक चौधरी, गोपाल शर्मा गोपू, प्रदीप परसाई बाबा व शमशुनिशां खान ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सात मार्च, 2019 को सैनिक रोहित सिंह अपने रिश्तेदारों के साथ कार में बैठकर जा रहा था। जबलपुर के शोभापुर मेन रोड तिराहे पर दुर्घटना हो गई। कार दीवार से टकराकर पलट गई। इस वजह से रोहित सहित अन्य को गंभीर चोटें आईं। रोहित को इलाज के लिए मिल्ट्री अस्पताल, जबलपुर में भर्ती कराया गया। स्थिति गंभीर होने पर मिल्ट्री अस्पताल, लखनऊ रेफर किया गया। जहां काफी कोशिश के बावजूद उसे बचाया नहीं जा सका। रोहित अविवाहित था। वह अपनी मां आवेदिका विमला सिंह सहित परिवार के अन्य सदस्यों के भरण-पोषण का एकमात्र आधार था। सड़क दुर्घटना में गंभीर रूप से घायल होने से पूर्व वह पूरी तरह स्वस्थ था और सैनिक के रूप में देश की सेवा कर रहा था। उसक वेतन 70 हजार रुपये मासिक था। अदालत ने सभी तर्क सुनने के बाद राहतकारी आदेश पारित कर दिया।
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Kailash Pandey
Anuppur (M.P.)
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