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तेंदूखेड़ा के पूर्व विधायक संजय शर्मा सहित अन्य दोषमुक्त

तेंदूखेड़ा के पूर्व विधायक संजय शर्मा सहित अन्य दोषमुक्त



-एमपी-एमएलए स्पेशल कोर्ट का फैसला, आचार संहिता उल्लंघन का लगा था आरोप

जबलपुर। विशेष न्यायिक मजिस्ट्रेट विश्वेश्वरी मिश्रा की एमपी-एमएलए कोर्ट ने पूर्व विधायक, तेंदूखेड़ा संजय शर्मा व तत्कालीन जिला कांग्रेस अध्यक्ष, नरसिंहपुर मैथिलीशरण तिवारी को आचार संहित उल्लंघन के प्रकरण में दोषमुक्त कर दिया है। आरोपितों की ओर से अधिवक्ता वरुण तन्खा व हर्षित बारी ने पक्ष रखा। उन्हाेंने दलील दी कि शर्मा व तिवारी के विरुद्ध कलेक्टर के आदेश की अवज्ञा के आरोप में मुकदमा चलाया गया। दरअसल, तिवारी ने तेंदूखेड़ा विधायक संजय शर्मा को कांग्रेस पार्टी सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण कराने के लिए कार्यक्रम आयोजित करने की अनुमति का आवेदन दिया था। कार्यक्रम मुशरान भवन, नरसिंहपुर में आयोजित होना था। अनुमति में साफ किया गया था कि तीन से अधिक कारों का उपयोग न किया जाए। चूंकि विधानसभा चुनाव-2023 की आदर्श आचार संहिता लागू थी, अत: इसका निर्देश का समुचित पालन सुनिश्चित किया गया। इसके बावजूद राजनीतिक द्वेषवश कारों के काफिले का उपयोग करने का झूठा आरोप लगाकर प्रकरण दर्ज करा दिया गया। मामला अदालत में आने के बाद गवाहों के बयान अभियोजन के प्रतिकूल हो गए। इस तरह साफ हो गया कि आरोप अनर्गल था। अदालत ने सभी बयानों व अधिवक्क्ताओं के तर्क से सहमत होकर आरोपितों को दोषमुक्त करने का राहतकारी फैसला सुना दिया।

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