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होमगार्ड सैनिकों को कॉल-ऑफ देने पर रोक

होमगार्ड सैनिकों को कॉल-ऑफ देने पर रोक



जबलपुर।मध्य प्रदेश हाई कोर्ट में आधा दर्जन होमगार्ड सैनिकों ने याचिका दायर कर उन्हें दो माह का कॉल आॅफ देने को चुनौती दी है। मामले पर मंगलवार को प्रारंभिक सुनवाई के बाद जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने पुलिस होमगार्ड भोपाल के डायरेक्टर-जनरल, एडिशनल कमांडेंट जबलपुर और जिला कमांडेंट छिंदवाड़ा व सीहोर को नोटिस जारी कर जवाब माँगा है। कोर्ट ने कॉल ऑफ देने पर अंतरिम रोक लगाते हुए याचिकाकर्ताओं को सेवा में बने रहने की अनुमति दी। कोर्ट ने इस याचिका को पूर्व से लंबित प्रकरणों के साथ संलग्न कर अंतिम सुनवाई के लिए निर्देशित किया है। छिंदवाड़ा निवासी संतोष कुडोपा, सीहोर निवासी धनुष कुमार आर्य व अन्य की ओर से अधिवक्ता विहाग दुबे ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया िक याचिकाकर्ताओं को एक अक्टूबर से 30 नवंबर तक का कॉल ऑफ दिया गया है। उन्होंने बताया िक शासन ने संशोधन के जरिए एक साल में दो माह के कॉल ऑफ को बदलकर 3 साल में 2 माह का कॉल ऑफ कर दिया है। वर्ष 2010 में होमगार्ड सैनिकों द्वारा हाई कोर्ट में याचिका दायर कर नियमितीकरण, आरक्षकों के समान वेतन, पूरे वर्ष कार्य प्रदान करने एवं अन्य लाभ देने की प्रार्थना की गई थी। वर्ष 2011 में हाई कोर्ट द्वारा आंशिक रूप से स्वीकार कर मध्य प्रदेश शासन को आदेशित किया था कि वे होमगार्ड्स की सेवा के नियम बनाए एवं उन्हें पूरे वर्ष कार्य पर रखा जाए।

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