जबलपुर। मध्यप्रदेश हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी, पन्ना के आदेश को अनुचित पाते हुए रोक लगा दी। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने याचिकाकर्ता को पूर्ववत प्रभारी प्राचार्य का दायित्व देने के निर्देश दिए। पन्ना के ग्राम चौकी, पोस्ट सतनिया निवासी रामप्यारे प्रजापति की ओर से अधिवक्ता शंकर प्रसाद सिंह व पद््मावती जायसवाल ने पक्ष रखा। उन्हाेंने दलील दी कि याचिकाकर्ता को आयुक्त लोक शिक्षण के सात अगस्त, 2024 के आदेश के तहत में 18 सितंबर, 2024 को शासकीय उच्चर माध्यमिक विद्यालय, बराछ, पन्ना में प्रभारी प्राचार्य का दायित्व निवर्हन करने आदेशित किया गया था।। 27 सितंबर, 2024 को ऊषा सुनकर, उच्चतर माध्यमिक शिक्षक को प्रभारी प्राचार्य का दायित्व निर्वहन करने आदेशित किया गया।याचिकाकर्ता ने उक्त आदेश को याचिका के जरिए चुनौती दी। जिस पर सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने जिला शिक्षा अधिकारी के आदेश पर रोक लगा दी। बहस के दौरान दलील दी गई कि लोक शिक्षण संचालनालय के परिपत्र के विपरीत जिला शिक्षा अधिकारी ने आदेश पारित किया था।

Tags
Ad with us

Contact us : admin@000miles.com
Admin
Kailash Pandey
Anuppur (M.P.)

Leave a Reply