जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक मामले में कहा िक कर्मचारी को िकए गए अतिरिक्त भुगतान की राशि की रिकवरी सेवानिवृत्ति के बाद करना अनुचित है। इस मत के साथ जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने रिकवरी का आदेश निरस्त कर दिया। कोर्ट ने अनावेदकों को निर्देश दिए िक याचिकाकर्ता को 6 फीसदी ब्याज के साथ वसूली की राशि लौटाएँ। मंडला निवासी मान सिंह झारिया की ओर से अधिवक्ता मोहन लाल शर्मा व शिवम शर्मा ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया कि याचिकाकर्ता के खिलाफ 74 हजार 615 रुपए की रिकवरी निकाली गई और वसूली भी कर ली गई। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट व हाई कोर्ट के कई न्यायदृष्टांत प्रस्तुत किए, जिसमें यह दिशा-निर्देश दिए गए हैं िक विभाग द्वारा किए गए अतिरिक्त भुगतान की वसूली सेवानिवृत्ति के बाद नहीं की जा सकती। सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने रिकवरी आदेश निरस्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट के दिशा-निर्देश के तहत याचिकाकर्ता को राशि का भुगतान करने कहा।

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Kailash Pandey
Anuppur (M.P.)

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