जबलपुर। मध्यप्रदेश हाईकोर्ट ने एमपीपीएससी प्रारंभिक परीक्षा और राज्य वन सेवा परीक्षा 2024 के अभ्यर्थियों की उस याचिका को निरस्त कर दिया, जिसमें उक्त परीक्षा में 6 प्रश्नों के उत्तरों पर आपत्ति उठाई गई थी। जस्टिस विशाल मिश्रा की एकलपीठ ने कहा कि शैक्षणिक मामलों में विषय विशेषज्ञों की राय को महत्व दिया जाना जरूरी है, भले ही उसमें कुछ विरोधाभास हो। हालांकि कोर्ट ने कहा कि केवल दुर्लभ या असाधारण मामलों में कोई बड़ी त्रुटि होने या दुर्भावना के कारण की गई कार्रवाई के मामलों में विचार किया जा सकता है।
कोर्ट ने अपने विस्तृत फैसले में कहा कि इस मामले में 27 जून 2024 को प्रोविजनल ऑन्सर-की जारी कर दी गई थी। इसके सात दिन के भीतर ही उम्मीदवारों को आपत्ति उठानी थी। कुछ याचिकाकर्ताओं ने इस समय सीमा में आपत्ति नहीं उठाई।
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Kailash Pandey
Anuppur (M.P.)
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