जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने एक अहम आदेश में कहा है िक सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत के तहत 30 जून व 31 दिसंबर को सेवानिवृत्त होने वाले कर्मचारी एक जुलाई व एक जनवरी को देय वार्षिक वेतनवृद्धि के हकदार हैं। जस्टिस संजीव सचदेवा व जस्टिस विनय सराफ की खंडपीठ ने याचिकाकर्ता कर्मियों को एक मई 2023 से 7 फीसदी ब्याज के साथ एरियर्स का भुगतान करने के निर्देश दिए। कोर्ट ने 6 सप्ताह के भीतर याचिकाकर्ताओं के अकाउंट में वार्षिक वेतनवृद्धि की राशि भुगतान करने के निर्देश दिए।
दमोह निवासी सिद्धे लाल अहिरवार व अन्य की ओर से अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने पक्ष रखा। उन्होंने बताया िक सुप्रीम कोर्ट के न्यायदृष्टांत का हलावा देते हुए दलील दी िक याचिकाकर्ता उक्त वेतनवृद्धि के पात्र हैं, लेकिन सरकार द्वारा भुगतान नहीं किया जा रहा है। सरकार के वित्त विभाग ने इस संबंध में 15 मार्च 2024 को एक परिपत्र भी जारी किया है। वहीं शासन की ओर से दलील दी गई िक उक्त परिपत्र के तहत प्रदेश में हजारों कर्मचारी वार्षिक वेतनवृद्धि के हकदार हैं। सरकार सभी प्रकरणों की जाँच कर रही है। सभी पात्र कर्मियों को इसका लाभ दिया जाएगा।

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Kailash Pandey
Anuppur (M.P.)

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