हाई कोर्ट ने राजपत्र में प्रकाशन बिना भूअधिग्रहण पर मांगा जवाब

हाई कोर्ट ने राजपत्र में प्रकाशन बिना भूअधिग्रहण पर मांगा जवाब



जबलपुर। हाई कोर्ट के प्रशासनिक न्यायाधीश संजीव सचदेवा व न्यायमूर्ति विनय सराफ की युगलपीठ ने राजपत्र में प्रकाशन बिना भूअधिग्रहण पर जवाब माग लिया है। इस सिलसिले में शहडोल कलेक्टर व एनएचएआई अधिकारियों सहित अन्य को नोटिस जारी किए गए हैं।

याचिकाकर्ता शहडोल निवासी प्रभा सोनी की ओर से अधिवक्ता मनाेज कुशवाहा व कौशलेंद्र सिंह ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि राष्ट्रीय राजमार्ग-78 के निर्माण के लिए गजट नोटिफिकेशन में निर्धारित भूमि से अतिरिक्त भूमि बगैर मुआवजा अधिग्रहित कर ली गई। यह रवैया चुनौती के योग्य है। दरअसल, राष्ट्रीय राजमार्ग क्रमांक 78 में बाईपास निर्माण के लिए भू-अर्जन की प्रक्रिया प्रारंभ की गई। जिसके प्रारंभ में ग्राम कुदारी तहसील सोहागपुर जिला शहडोल में याचिकाकर्ता की भूमि का अधिग्रहण किया गया, किंतु जब रोड निर्माण का कार्य प्रारंभ किया गया तब पाया गया कि की जो गजट नोटिफिकेशन में प्रस्तावित भूमि थी उससे अधिक भूमि का अधिग्रहण कर सड़क का निर्माण कर लिया गया है।

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