अनूपपुर/रामनगरको मुखबिर द्वारा सूचना मिली कि चैनलाल गुप्ता बिक्कू निवासी ग्राम निमहा जो की किराना दुकान किया है,किराना दुकान की आड़ में दुकान के अंदर कमरे में काफी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ डीजल अवैध बिक्री करने हेतु रखा है।पुलिस द्वारा मौके पर पहुंचकर रेड कर चैनलाल गुप्ता के घर की तलाशी लेने पर किराना दुकान के अंदर वाले कमरे में काफी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ डीजल पाया गया lजिसमें 220 लीटर क्षमता वाले 2 नीले ड्रम भरे हुए जिसमें 440 ली.डीजल तथा प्लास्टिक के 15 -25 लीटर क्षमता वाले 19 प्लास्टिक डिब्बो में 390 ली.ज्वलनशील पदार्थ डीजल जिसकी कुल मात्रा 830 लीटर पाया गया।उक्त डीजल के खरीद- बिक्री के वैध दस्तावेज चैनलाल गुप्ता से मांगने पर उसके द्वारा इस संबंध में कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया l डीजल को आरोपी चैनलाल गुप्ता द्वारा असुरक्षित व उपेक्षापूर्ण प्लास्टिक के डिब्बों में रखे जाने से दुर्घटना की संभावना होने से उक्त छोटे प्लास्टिक के डिब्बो से डीज़ल एकत्र कर 220 लीटर क्षमता वाले दो नीले ड्रम में जिसकी मात्रा क़रीब 390 ली.भरवाकर कर कुल चार ड्रम में 830 ली. डीजल क़ीमती क़रीब 80510 /- रुपए के विधिवत जप्त किया l जप्तशुदा डीजल में से परीक्षण हेतु सैंपल के तौर पर चार ली. डीजल पृथक कर जप्त किया गया l चैनलाल गुप्ता के पास उक्त डीजल असुरक्षित ,उपेक्षापूर्ण व अवैध रूप रखे जाने पर अपराध धारा 287 BNS एवं धारा 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत आरोपी चैनलाल उर्फ़ बिक्कू पिता श्यामलाल गुप्ता उम्र 49 वर्ष निवासी ग्राम निमहा थाना रामनगर ज़िला अनूपपुर के विरुद्ध अपराध दर्ज कर हिरासत में लिया गया है l
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Kailash Pandey
Anuppur (M.P.)
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