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लोक सेवा गारण्टी अधिनियम के तहत समय-सीमा में सेवाएं प्रदाय न करने पर कलेक्टर ने 62 शासकीय सेवकों पर लगाया 35 हजार 750 रुपये का अर्थदण्ड 

अनूपपुर 19 सितम्बर 2024/ कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने म.प्र. लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम के तहत समय-सीमा में आवेदकों को सेवाएं प्रदाय ना करने पर जिले के 62 शासकीय सेवकों पर 35 हजार 750 रुपये की शास्ति (अर्थदण्ड) अधिरोपित की है। जन्म के एक वर्ष के पश्चात् पंजीयन के लिए अनुमति की सेवा समय-सीमा में प्रदाय नही करने पर नायब तहसीलदार वृत्त पसान (तहसील अनूपपुर) पर 500 रुपये, जन्म का अप्राप्यता प्रमाण पत्र की सेवा समय-सीमा में प्रदाय नही करने पर जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम पंचायत बम्हनी, जनपद पंचायत कोतमा के ग्राम पंचायत उमरदा, जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत जीलंग, खमरौध, चंदनिया, बीजापुरी नं. 02, बीजापुरी नं. 01, बोदा, भमरहा, फरहदा, बिजौरी, बेदी, जुहिली, पुरगा, खेतगांव, सरई, इटौर, पड़री, बिलासपुर, ताली, खजुरवार, खाटी, धरमदास, पोंड़की, तुलरा, लीलाटोला, गिरारीखुर्द, पिपरखुटा, सरफा, परसेलकला, भेजरी, पोंड़ी, बेलडोंगरी, बम्हनी, गुट्टीपारा, करनपठार, करौंदापानी, धनपुरी, पड़रीखार, जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत धनगवां पूर्वी, चोलना, सुलखारी, गोधन, फुनगा, सेन्दुरी, सकरा, चकेठी, पसला, चोरभठी, क्योंटार, ताराडांड़ के सचिवों पर कुल 29 हजार 750 रुपये, मृत्यु की अप्राप्यता प्रमाण पत्र की सेवा समय-सीमा में प्रदाय नही करने पर जनपद पंचायत जैतहरी के ग्राम पंचायत कुकुरगोड़ा तथा जनपद पंचायत पुष्पराजगढ़ के ग्राम पंचायत करनपठार, कोयलारी, लेढ़रा, परसेलकला, लमसरी, मिट्ठूमहुआ, पड़री, फरहदा के सचिवों पर कुल 5 हजार रुपये, विवाह का पंजीयन की सेवा समय-सीमा में प्रदाय नही करने पर जनपद पंचायत अनूपपुर के ग्राम पंचायत सकोला के सचिव पर 500 रुपये की शास्ति अधिरोपित की गई है।

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