
अनूपपुर जिले के पुलिस अधीक्षक द्वारा सभी थाना प्रभारियों को अवैध मादक पदार्थों जैसे गांजा, शराब के अवैध परिवहन और बिक्री पर कड़ी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए थे। इसी कड़ी में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक एवं एसडीओपी कोतमा के मार्गदर्शन में थाना कोतमा पुलिस को 31 मार्च 2025 को मुखबिर से सूचना प्राप्त हुई कि नेशनल हाईवे 43 पर स्थित शराब दुकान के पीछे एक बाड़े में बड़ी मात्रा में अवैध शराब बिक्री के लिए रखी गई है।
सूचना की पुष्टि करने के लिए पुलिस टीम मौके पर पहुंची और घेराबंदी कर रेड की कार्रवाई की। वहां दो व्यक्तियों को संदिग्ध रूप से मौजूद पाया गया। पूछताछ में उन्होंने अपना नाम रामदयाल प्रसाद (55 वर्ष), निवासी ग्राम अंबा, थाना कुटुंबा, जिला औरंगाबाद, बिहार (वर्तमान में हाईवे शराब दुकान सेल्समैन, कोतमा) और सनत कुमार सिंह (45 वर्ष), निवासी ग्राम कोल्हे मझौली, थाना पाली, जिला औरंगाबाद, बिहार (वर्तमान में बस स्टैंड शराब दुकान सेल्समैन, कोतमा) बताया।
दोनों से अवैध शराब के संबंध में पूछताछ करने पर उन्होंने बताया कि ठेका का अंतिम दिन होने के कारण बची हुई शराब को बेचने के लिए बाड़े में रखा गया था। पुलिस ने मौके पर रखी 20 पेटी प्लेन मदिरा शराब बरामद की, जिसमें प्रत्येक पेटी में 50-50 पाव थे और प्रत्येक पाव में 180 एमएल शराब थी। इस प्रकार कुल 180 लीटर शराब, जिसकी अनुमानित कीमत ₹70,000 है, जब्त की गई।
पुलिस ने दोनों आरोपियों को मौके पर गिरफ्तार कर उनके खिलाफ धारा 34(2) आबकारी अधिनियम के तहत अपराध क्रमांक 121/25 दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।
इस पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी कोतमा निरीक्षक सुन्द्रेश सिंह, उपनिरीक्षक श्याम लाल मरावी, प्रधान आरक्षक संजय त्रिपाठी, कपिल उईके, राजाराम, आरक्षक अभय त्रिपाठी, महेश साहू, नरेंद्र खवादे और चालक आरक्षक अनिल मरावी की महत्वपूर्ण भूमिका रही।



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