
पुलिस अधीक्षक जबलपुर को दो सप्ताह का समय, उच्च न्यायालय का आदेश पालन नहीं करने पर न्यायालय के समक्ष उपस्थित होने के निर्देश, मामला सेना से सेवानिवृत्त होकर पुलिस विभाग में आरक्षक के पद पर कार्यरत कर्मचारियों से जुड़ा है, याचिका कर्ताओं ने सेना में अपनी सेवा अवधि पूर्ण करने के पश्चात जिला पुलिस बल में भर्ती हुए थे, स्थानीय शासन नियम दो के तहत पूर्व सैनिक की पूर्व सैन्य सेवा अवधि को वर्तमान सेवा अवधि से जोड़कर वेतन वृद्धि दिया जाएगा, इस सम्बन्ध में लाभ प्राप्त नहीं होने पर आवेदक अम्बरीष प्रसाद शुक्ला आरक्षक बरेला चौकी, अरुण कुमार द्विवेदी आरक्षक गोरा बाजार, कौशल प्रसाद पटेल आरक्षक पुलिस लाइन, मोहम्मद आशिक यातायात घमापुर, गिन डी सिंह बरकदे ने जबलपुर उच्च न्यायालय में रिट याचिका संख्या WP 28467/2023 एवं रिट याचिका संख्या 28677/2023 प्रस्तुत की थी, याचिका का निराकरण करते हुए उच्च न्यायालय ने अनावेदक क्रमांक तीन अर्थात पुलिस अधीक्षक जबलपुर को निर्देश जारी किया था कि तीन माह के अंदर याचिका कर्ताओं के आवेदन पर नियमानुसार निर्णय लेते हुए कार्यवाही करें, समय बीत जाने पर जब कोई कार्यवाही नहीं की गई तो आवेदकों ने उच्च न्यायालय में अवमानना याचिका संख्या CONC 1393/2024, और CONC 1329/2023पुलिस अधीक्षक जबलपुर के विरुद्ध प्रस्तुत की थी जिसमें सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने दिनांक 01/05/2024,03/05/2024 को नोटिस जारी किया था, इसके बाद भी आवेदकों को लाभ प्रदान नहीं किया गया,17/02/2025 को सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने पुलिस अधीक्षक जबलपुर को दो सप्ताह का समय देते हुए निर्देश दिए हैं कि दो सप्ताह में अगर उच्च न्यायालय के आदेश का पालन नहीं किया गया तो दिनांक 03/03/2025 को व्यक्तिगत रूप से वीडियो कॉन्फ्रेंस में न्यायालय के समक्ष उपस्थित हो, याचिकाकर्ता का पक्ष अधिवक्ता दीपक कुमार पांडे ने रखा,



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