Globe’s most trusted news site

,

अनूपपुर प्रशासन सख्त: देर रात डीजे बजाने पर रोक, उल्लंघन पर होगी FIR

अनूपपुर प्रशासन सख्त: देर रात डीजे बजाने पर रोक, उल्लंघन पर होगी FIR


अनूपपुर। शहर में ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने और आम नागरिकों को राहत देने के लिए प्रशासन ने सख्त कदम उठाए हैं। कलेक्टर हर्षल पंचोली और पुलिस अधीक्षक मोती उर रहमान के निर्देशानुसार थाना कोतवाली अनूपपुर में मैरिज गार्डन, होटल और साउंड सर्विस संचालकों की महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में प्रशासन ने साफ शब्दों में कहा कि रात 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर का इस्तेमाल पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा, और जो भी इस नियम का उल्लंघन करेगा, उसके खिलाफ मध्यप्रदेश कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत कड़ी कानूनी कार्रवाई होगी।
परीक्षाओं के दौरान शोरगुल पर रोक, नागरिकों को राहत
प्रशासन का यह सख्त फैसला इसलिए लिया गया क्योंकि इस समय बोर्ड परीक्षाएं चल रही हैं, और देर रात तक तेज आवाज में बजने वाले डीजे और साउंड सिस्टम से छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही थी। साथ ही, नागरिकों को भी रात्रि विश्राम में असुविधा हो रही थी। कई बार शिकायतें मिलने के बाद प्रशासन ने यह सख्त निर्णय लिया है।

क्या-क्या निर्देश जारी किए गए?
बैठक में तहसीलदार एवं कार्यपालिक मजिस्ट्रेट अनुपम पांडेय और थाना प्रभारी अरविंद जैन की मौजूदगी में सख्त दिशा-निर्देश जारी किए गए
1. रात्रि 10 बजे के बाद डीजे और लाउडस्पीकर पूरी तरह प्रतिबंधित रहेगा।
2. यदि कोई आयोजनकर्ता 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का इस्तेमाल करता है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज की जाएगी।
3. सिर्फ दो साउंड सिस्टम की अनुमति होगी, वह भी केवल 10 बजे तक और ध्वनि मानकों का पालन करते हुए।
4. मैरिज गार्डन और होटल संचालक को आयोजन से पहले लिखित में शपथपत्र लेना होगा कि रात 10 बजे के बाद ध्वनि विस्तारक यंत्र का उपयोग नहीं किया जाएगा।
5. सभी मैरिज हॉल और होटल परिसर में बड़े फ्लेक्स बोर्ड लगाने होंगे, जिनमें स्पष्ट रूप से लिखा होगा कि रात 10 बजे के बाद डीजे और साउंड सिस्टम बजाना दंडनीय अपराध है।
6. साउंड सर्विस संचालकों को निर्देशित किया गया कि वे ऐसे आयोजकों को सेवाएं न दें जो नियमों का उल्लंघन करें।
7. समारोह स्थलों पर नाइट विजन कैमरे और CCTV लगाना अनिवार्य होगा ताकि चोरी, स्नैचिंग और अन्य अपराधों पर रोक लगाई जा सके।
8. होटल और लॉज संचालकों को अनिवार्य रूप से ठहरने वाले सभी व्यक्तियों की जानकारी प्रतिदिन थाना में देनी होगी।
9. सभी विवाह स्थलों पर उचित पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए हैं, ताकि शादी समारोह के दौरान यातायात बाधित न हो और सड़क पर जाम की स्थिति न बने।

कौन-कौन हुआ शामिल?
इस बैठक में अनूपपुर के प्रमुख मैरिज गार्डन, होटल और साउंड सर्विस संचालकों ने हिस्सा लिया और प्रशासन के इस फैसले का पूर्ण समर्थन किया। शामिल लोगों में होटल सूर्या से पुष्पेंद्र सिंह, होटल गोविंदम से मनीष गुप्ता, सरलगन पैलेस से मो. रईस खान, आशीर्वाद होटल से विमल पांडेय, राधा पैलेस से राकेश अग्रवाल, होटल आस्था से राकेश गौतम शामिल रहे। वहीं, साउंड सर्विस संचालकों में निलय साउंड से अभिषेक त्रिपाठी, पाल डीजे से भीमसेन पाल, प्रजापति डीजे से सूर्यप्रताप प्रजापति और बुके डीजे से पारस कोल उपस्थित रहे।
डीजे संचालकों ने दिया आश्वासन
बैठक के दौरान सभी डीजे और साउंड सर्विस संचालकों ने प्रशासन को आश्वासन दिया कि वे नियमों का पूरी तरह पालन करेंगे और रात 10 बजे के बाद कोई भी ध्वनि विस्तारक यंत्र नहीं बजाएंगे।
प्रशासन की चेतावनी: उल्लंघन करने पर होगी सख्त कार्रवाई
प्रशासन ने स्पष्ट चेतावनी दी है कि यदि कोई मैरिज गार्डन, होटल या डीजे संचालक इन नियमों का उल्लंघन करता है, तो उसके खिलाफ FIR दर्ज होगी, लाइसेंस रद्द किया जा सकता है और कानूनी कार्रवाई की जाएगी।
नागरिकों ने किया फैसले का स्वाग
इस सख्त आदेश के बाद छात्रों और आम नागरिकों ने प्रशासन के कदम की सराहना की। स्थानीय लोगों का कहना है कि रात में डीजे की तेज आवाज से बच्चों की पढ़ाई और बुजुर्गों की नींद प्रभावित होती थी, लेकिन अब इस समस्या से राहत मिलेगी।
अब देखना यह होगा कि प्रशासन की यह सख्ती कितनी प्रभावी साबित होती है, और क्या डीजे संचालक एवं विवाह आयोजनकर्ता इस आदेश का पालन करेंगे या फिर प्रशासन को वास्तव में कड़ी कार्रवाई करनी पड़ेगी।

Tags

Leave a Reply

Ad with us

Contact us : admin@000miles.com

Admin

Kailash Pandey
Anuppur
(M.P.)

Categories

error: Content is protected !!