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एयरलाइंस को अब विदेशी यात्रियों की जानकारी भारतीय कस्टम विभाग को देना अनिवार्य

एयरलाइंस को अब विदेशी यात्रियों की जानकारी भारतीय कस्टम विभाग को देना अनिवार्य



नई दिल्ली विदेशी यात्रियों की आवाजाही और सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए, भारतीय कस्टम विभाग ने एक नया नियम लागू करने का निर्णय लिया है। इस नियम के तहत, 1 अप्रैल 2025 से सभी एयरलाइंस को विदेश यात्रा करने वाले यात्रियों की विस्तृत जानकारी भारतीय कस्टम विभाग के साथ साझा करनी होगी। यह कदम यात्रा सुरक्षा को बढ़ाने और संभावित खतरों से बचाव के लिए उठाया गया है।
भारतीय कस्टम विभाग द्वारा यह नियम “एडवांस पैसेंजर इंफॉर्मेशन सिस्टम” (APIS) के तहत लागू किया जाएगा। इसके अनुसार, अंतरराष्ट्रीय उड़ान के प्रस्थान से 24 घंटे पहले एयरलाइंस को यात्रियों की जानकारी कस्टम विभाग के अधिकारियों के साथ साझा करनी होगी। इसमें यात्रियों का नाम, पासपोर्ट नंबर, यात्रा मार्ग, टिकट जानकारी, मोबाइल नंबर, भुगतान के तरीके और यात्रा कार्यक्रम शामिल होंगे।
इसके अतिरिक्त, एयरलाइंस को यात्रा के दौरान उपयोग किए गए भुगतान तरीकों (जैसे क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड), पीएनआर के तहत यात्रा कर रहे अन्य यात्रियों के नाम, ईमेल आईडी, ट्रैवल एजेंसी का विवरण, और बैगेज संबंधित जानकारी भी कस्टम विभाग को प्रदान करनी होगी।
नियम का पालन न करने पर सजा
नए नियम का उल्लंघन करने वाली एयरलाइंस पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। कस्टम विभाग ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई एयरलाइन निर्धारित समयसीमा के भीतर यात्री जानकारी साझा करने में विफल रहती है, तो उसे भारी जुर्माना भुगतना पड़ेगा। जुर्माने की राशि का निर्धारण अभी प्रक्रिया में है, लेकिन यह लाखों रुपये तक हो सकती है। साथ ही, भविष्य में उल्लंघन करने वाली एयरलाइनों के खिलाफ अन्य कठोर कदम भी उठाए जा सकते हैं।
नियम के उद्देश्यों पर जोर
इस नियम का प्रमुख उद्देश्य विदेशी यात्रियों की पहचान को पहले से सत्यापित करना और सुरक्षा से संबंधित संभावित खतरों को कम करना है। इससे कस्टम विभाग और सुरक्षा एजेंसियों को यात्रियों की विस्तृत जानकारी पहले से मिल जाएगी, जिससे सुरक्षा जांच और अन्य कस्टम प्रक्रियाएं और भी प्रभावी हो सकेंगी।
आने वाले 1 अप्रैल 2025 से लागू होने वाला यह नया नियम एयरलाइंस कंपनियों को यात्री जानकारी के आदान-प्रदान में पारदर्शिता लाने और यात्रा सुरक्षा को बढ़ावा देने के लिए एक अहम कदम साबित हो सकता है। इसके द्वारा भारत में यात्रा सुरक्षा के मानक और भी सख्त होंगे, जो देश और विदेश दोनों के यात्रियों के लिए लाभकारी साबित होंगे।

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