महिदपुर उपजेल में पदस्थ जेल प्रहरी माखन मालाकार द्वारा शासन के आदेश अनुसार दो बच्चों से अधिक बच्चों की जानकारी छुपा कर विभाग से छल करने को लेकर शिकायत की गई थी,
25 नवंबर 2024 को गृह विभाग द्वारा उपजेल महिदपुर जिला उज्जैन में पदस्थ जेल प्रहरी माखन मालाकार द्वारा शासन के आदेश अनुसार दो बच्चों से अधिक बच्चों की जानकारी छुपा कर विभाग से छल करने संबंधी शिकायत की गई थी ,जिसको लेकर गृह विभाग ने आवश्यक कार्रवाई के लिए विभागीय अधिकारियों को निर्देशित कर दिए हैं,
2001 में सरकार ने जनसंख्या नियंत्रण के लिए एक नियम बनाया था इस नियम के अंतर्गत शासकीय नौकरी का लाभ लेने वाले महिला पुरुष को मात्र दो संतान होना चाहिए, यदि दो से अधिक हुई तो शासकीय सेवा का लाभ नहीं ले पाएंगे,
महिदपुर जेल में पदस्थ माखन मालाकार द्वारा परिवार सदस्य की जानकारी सेवा पुस्तिका में दो बच्चों की देते हुए शासकीय सेवा का लाभ ले रहा था जबकि इसकी तीन संतान है जो राजपत्र नियम के विपरीत है,
कई विभागों में तथ्यों के साथ जेल प्रहरी की शिकायत हुई गृह विभाग मंत्रालय वल्लभ भवन भोपाल में भी शिकायत जेल प्रहरी की की गई,
गृह विभाग द्वारा विभाग से जुड़े अधिकारियों को कार्रवाई के लिए निर्देशित कर दिए गए हैं,
यदि नियम के विरुद्ध शासकीय सेवा का लाभ जेल प्रहरी ले रहा है तो निश्चित ही धोखाधड़ी का मामला बनाकर उस बर्खास्त करने की कार्रवाई की जाएगी ।





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