
अनूपपुर। कलेक्टर हर्षल पंचोली ने मध्यप्रदेश लोक सेवाओं की गारंटी अधिनियम 2010 के तहत नागरिक सेवाओं को समय पर निस्तारित न करने पर तहसील कोतमा के नायब तहसीलदार और 11 ग्राम पंचायत सचिवों पर शास्ति लगाई है। यह कार्रवाई शासन की अधिसूचित सेवाओं को तय समय सीमा में पूर्ण कराने और जनसेवा में सुधार लाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है।
इसमें नायब तहसीलदार राजेंद्रदास पनिका पर 1500 रुपये और विभिन्न पंचायत सचिवों पर 500 से 1500 रुपये तक की शास्ति लगाई गई। यह कदम प्रशासनिक जवाबदेही सुनिश्चित करने और नागरिकों को समय पर सेवाएं प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
कलेक्टर की सख्ती से प्रशासन में अनुशासन और सेवाओं में तेजी का संकेत मिलता है।



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