अनूपपुर – मॉं विरासनी पेट्रोल पंप पर 24 मार्च 2022 की रात हुई लूट के मामले में चार आरोपियों को सात-सात साल के कठोर कारावास और 10-10 हजार रुपये के जुर्माने से दंडित किया गया है।
प्रथम अपर सत्र न्यायाधीश पंकज जायसवाल की अदालत ने इस मामले में राजू उर्फ भैया यादव, पिंटू यादव, बेटू यादव, और अनिल यादव को दोषी ठहराया। जुर्माने की राशि पीड़ित प्रकाश यादव को क्षतिपूर्ति के रूप में दी जाएगी
पेट्रोल पंप पर नोजल मैन प्रकाश यादव ने बताया कि चार व्यक्ति दो मोटरसाइकिलों पर आए और पेट्रोल भरवाने के बाद, पैसे मांगने पर बंदूक और चाकू से हमला किया। आरोपियों ने उनके जेब से 15,000 रुपये लूट लिए और गोली चलाते हुए फरार हो गए।
घायल प्रकाश यादव को इलाज के लिए जिला अस्पताल ले जाया गया। पुलिस ने अपराध पंजीबद्ध कर आरोपियों को गिरफ्तार किया और जांच के बाद मामला अदालत में प्रस्तुत किया।
न्यायालय का निर्णय
अपर सत्र न्यायाधीश ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए कठोर कारावास और अर्थदंड का आदेश दिया। अर्थदंड की राशि पीड़ित को मुआवजे के रूप में दी जाएगी।
जिला लोक अभियोजक पुष्पेंद्र कुमार मिश्रा ने बताया कि यह निर्णय न्याय व्यवस्था के प्रति विश्वास बढ़ाने वाला है।
Tags
Ad with us
Contact us : admin@000miles.com
Admin
Kailash Pandey
Anuppur (M.P.)
Leave a Reply