खनिज रायल्टी की राशि जमा होने पर ही निर्माण कार्यों के बिल मंजूर करें – कलेक्टर

खनिज रायल्टी की राशि जमा होने पर ही निर्माण कार्यों के बिल मंजूर करें – कलेक्टर


मेजरमेंट बुक में दर्ज मात्रा के अनुसार खनिज रायल्टी जमा कराएं – कलेक्टर

रीवा। कलेक्ट्रेट सभागार में आयोजित बैठक में कलेक्टर श्रीमती प्रतिभा पाल ने खनिज राजस्व की वसूली की समीक्षा की। कलेक्टर ने कहा कि विभिन्न विभागों में बड़ी संख्या में निर्माण कार्य किए जा रहे हैं। इनमें रेत, पत्थर, मुरूम तथा अन्य खनिज पदार्थों का बड़ी मात्रा में उपयोग होता है। निर्माण कार्यों की मेजरमेंट बुक में दर्ज निर्माण सामग्री की मात्रा के अनुसार खनिज रायल्टी जमा कराएं। निर्माण एजेंसी से खनिज रायल्टी की राशि जमा होने के बाद ही उनके बिलों को मंजूर करें। खनिज विभाग भी रायल्टी की वसूली के लिए संबंधित विभागों से समन्वय बनाकर कार्यवाही सुनिश्चित करे। निर्माण कार्यों से जुड़े विभागों के अधिकारी खनिज रायल्टी जमा करने का विवरण हर माह खनिज विभाग को उपलब्ध कराएं।

बैठक में जिला खनिज अधिकारी दीपमाला तिवारी ने बताया कि रेत तथा अन्य खनिजों में क्रेता द्वारा ही रायल्टी जमा करने का प्रावधान है। सभी निर्माण एजेंसियों से अनुबंध के अनुसार खनिज रायल्टी की राशि जमा कराएं। यदि रायल्टी क्रेता के नाम से जमा नहीं की जाती है तो बाजार मूल्य के अनुसार राशि की वसूली करके जमा करें। बैठक में आयुक्त नगर निगम डॉ सौरभ सोनवणे, अपर कलेक्टर श्रीमती सपना त्रिपाठी तथा निर्माण कार्यों से जुड़े अधिकारी उपस्थित रहे।

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