जबलपुर। सागर जिले के बंडा में विधायक की जान बचाने से जुड़े मामले में याचिकाकर्ता के नाम की अनुशंसा आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए की गई थी। जस्टिस विशाल मिश्रा की सिंगल बेंच ने मंगल सिंह चौहान कांस्टेबल 7 वीं बटालियन भोपाल द्वारा दायर याचिका पर सुनवाई की। मामले में एकलपीठ ने आदेश में कहा कि सभी तथ्यों और परिस्थितियों के साथ-साथ इस तथ्य पर विचार करते हुए कि याचिकाकर्ता का मामला पहले ही आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के लिए अनुशंसित किया जा चुका था। प्रतिवादी पहले की सिफारिशों पर विचार करते हुए याचिकाकर्ता को आउट ऑफ टर्न प्रमोशन के संबंध में मामले में अंतिम निर्णय लें। यह इस आदेश की प्रमाणित प्रति प्राप्त होने की तारीख से 90 दिनों की अवधि के भीतर किया जाना चाहिए। वहीं कोर्ट ने कहा कि इस न्यायालय ने मामले के गुण-दोष पर कुछ भी व्यक्त नहीं किया है। अधिवक्ता भूपेंद्र कुमार शुक्ला ने तर्क दिया कि याचिकाकर्ता के नाम की सिफारिश 26 फरवरी 2000 और 12 सितंबर 2000 में की गई थी। जिसके बाद कई बार आवेदन भी दिया गया। बावजूद इसके प्रमोशन नहीं मिला।

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Kailash Pandey
Anuppur (M.P.)

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