जबलपुर। मध्य प्रदेश हाई कोर्ट ने रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय से पूछा है िक विधि छात्रों का रिजल्ट क्यों रोका गया है। एक जनहित याचिका पर चीफ जस्टिस सुरेश कुमार कैत व जस्टिस विवेक जैन की खंडपीठ ने उच्च शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव, रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय के कुलपति, रजिस्ट्रार व परीक्षा नियंत्रक को नोटिस जारी कर 2 सप्ताह में जवाब माँगा है। महाकौशल लॉ स्टूडेंट्स एसोसिएशन सोसायटी के अध्यक्ष अंकुश चौधरी ने याचिका दायर कर बताया कि रादुविवि ने उससे संबद्ध कई लॉ कॉलेजों के तृतीय व पाँचवें सेमेस्टर का परीक्षा परिणाम रोक लिया है। याचिका में बताया गया िक दरअसल, उन छात्रों का रिजल्ट रोका गया है जिन्होंने पहले सेमेस्टर या चौथे सेमेस्टर में एटीकेटी परीक्षा दी थी। दलील दी गई िक एटीकेटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के बाद भी तृतीय व पाँचवें सेमेस्टर का परिणाम रोक लिया गया। बताया गया िक करीब 3 सौ से अधिक ऐसे छात्र हैं जिनका रिजल्ट रोका गया है। इनमें सरदार पटेल लॉ कॉलेज, हितकारिणी लॉ कॉलेज, एपीएन, मदर टेरेसा, खालसा महानद्दा के अलावा नरसिंहपुर व अन्य विधि महाविद्यालयों के छात्र शामिल हैं। याचिका के साथ ऐसे छात्रों के एडमिट कार्ड व अन्य दस्तावेज भी प्रस्तुत किए गए हैं। वहीं रादुविवि की ओर से कोर्ट को बताया गया िक किसी भी ऐसे छात्र का रिजल्ट नहीं रोका गया है, जिसने रिपीट परीक्षा दी है।
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Kailash Pandey
Anuppur (M.P.)
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