
जबलपुर। बरगी बांध के पास हुए क्रूज हादसे की गंभीरता को देखते हुए राज्य शासन ने इस पूरे मामले की न्यायिक जांच के आदेश जारी कर दिए हैं। इस जांच की जिम्मेदारी मध्य प्रदेश उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायमूर्ति संजय द्विवेदी को सौंपी गई है। सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से इस संबंध में आधिकारिक अधिसूचना जारी कर दी गई है। यह एकल सदस्यीय जांच आयोग राजपत्र में प्रकाशन की तिथि से 3 माह के भीतर अपनी रिपोर्ट तैयार कर शासन को प्रस्तुत करेगा।
जांच के मुख्य बिंदु क्या होंगे
आयोग मुख्य रूप से इस दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता लगाएगा और इसके लिए जिम्मेदार व्यक्तियों या पक्षों का निर्धारण करेगा। इसके साथ ही हादसे के समय किए गए बचाव कार्यों और राहत उपायों की प्रभावशीलता की भी गहन समीक्षा की जाएगी। आयोग को यह जिम्मेदारी भी दी गई है कि वह दुर्घटना के बाद की व्यवस्थाओं की पर्याप्तता की जांच करे ताकि भविष्य में ऐसी स्थिति से निपटने के लिए कमियों को दूर किया जा सके।
सुरक्षा ऑडिट और मानक संचालन प्रक्रिया
भविष्य में जल परिवहन को सुरक्षित बनाने के लिए प्रदेश की सभी नौकाओं, क्रूज और जल क्रीड़ा गतिविधियों का विस्तृत ऑडिट किया जाएगा। यह सुनिश्चित किया जाएगा कि सभी जलयान इनलैंड वेसल्स एक्ट 2021 और एनडीएमए बोट सेफ्टी गाइडलाइंस 2017 के नियमों का पालन कर रहे हैं या नहीं। इसके साथ ही पूरे राज्य के लिए एक समान मानक संचालन प्रक्रिया यानी एसओपी तैयार की जाएगी। शासन ने उन सभी स्थानों पर त्वरित प्रतिक्रिया दल गठित करने की योजना बनाई है जहां जल परिवहन और पर्यटन गतिविधियां संचालित होती हैं।


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