
रीवा/मऊगंज, 29 नवंबर 2025।
मऊगंज कलेक्टर से संबंधित कथित “मैनेजमेंट एवं लेनदेन” वाले वायरल ऑडियो के प्रकरण को गंभीरता से लेते हुए संभागीय कमिश्नर रीवा बी.एस. जामोद द्वारा कठोर प्रशासनिक कार्रवाई की गई है। वायरल ऑडियो में वरिष्ठ अधिकारी के संदर्भ में की गई संवेदनशील टिप्पणियों, न्यायालय आदेश की अवहेलना और कथित लेनदेन जैसी बातों को देखते हुए इस प्रकरण पर उच्चस्तरीय समीक्षा की गई।
कलेक्टर मऊगंज से प्राप्त प्रतिवेदन एवं संबंधित अधिकारियों के स्पष्टीकरण संतोषजनक न मिलने पर निम्न कार्रवाई की गई है
कार्यपालन यंत्री S.B. रावत निलंबित संभागीय कमिश्नर रीवा द्वारा
मध्यप्रदेश सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 9 (एकक) के अंतर्गत
कार्यपालन यंत्री, ग्रामीण यांत्रिकी सेवा डिवीजन क्रमांक–2, S.B. रावत को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है।
निलंबन अवधि में उनका मुख्यालय कलेक्टर कार्यालय मऊगंज निर्धारित किया गया है।
समीक्षा में पाया गया कि वायरल ऑडियो व प्रस्तुत जवाब में गंभीर विरोधाभास हैं और अधिकारियों की आचरण-संहिता का उल्लंघन प्रतीत होता है।
संविदा उपयंत्री प्रवीण की सेवा समाप्त जन शिक्षा केंद्र नईगढ़ी में पदस्थ
संविदा उपयंत्री प्रवीण के विरुद्ध भी जांच की गई।
कलेक्टर मऊगंज को दिए गए स्पष्टीकरण को असंतोषजनक पाते हुए
उनकी संविदा सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी गई है वायरल ऑडियो को गंभीर प्रकरण मानते हुए आगे कार्रवाई
प्रकरण में यह पाया गया कि वायरल ऑडियो में वरिष्ठ अधिकारियों, न्यायालय आदेश और लेनदेन से संबंधित संवाद प्रशासनिक मर्यादा और सेवा आचरण के विपरीत हैं।
कलेक्टर मऊगंज द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन में भी कहा गया कि
दोनों अधिकारियों के उत्तर तथ्यों पर आधारित नहीं पाए गए।
इसी आधार पर प्रकरण संभाग स्तर पर अग्रेषित किया गया।



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