
दिनांक 25 अक्टूबर 2025 की रात्रि लगभग 07:45 बजे थाना कदवई जिला अशोकनगर अंतर्गत एक वीडियोकॉच बस में अचानक धुआँ उठने से यात्रियों में अफरा-तफरी की स्थिति उत्पन्न हो गई। बस में लगभग 40–45 यात्री सवार थे।
स्थिति की गंभीरता को देखते हुए बस में सवार प्रधान आरक्षक 323 अरविंद ऋखुयी द्वारा तत्काल सतर्कता एवं सूझ-बूझ का परिचय देते हुए
बस को सुरक्षित स्थान पर रुकवाया सभी यात्रियों को क्रमबद्ध तरीके से बाहर निकाला संभावित आगजनी की आशंका को पूर्णतः नियंत्रित किया किसी प्रकार की जनहानि एवं नुकसान होने से बचाया
प्रधान आरक्षक की इस बुद्धिमत्ता, त्वरित प्रतिक्रिया और कर्तव्यपरायणता से एक बड़ी दुर्घटना टल गई तथा सभी यात्रियों की जान सुरक्षित रही।
प्रकरण की गंभीरता एवं उल्लेखनीय कार्य को संज्ञान में लेते हुए पुलिस महानिदेशक श्री कैलाश मकवाणा द्वारा प्रधान आरक्षक अरविंद ऋखुयी को ₹10,000/- (रुपये दस हजार मात्र) का नगद पुरस्कार प्रदान किए जाने का आदेश जारी किया गया है।
मध्यप्रदेश पुलिस के मूल मंत्र — सेवा, सुरक्षा एवं सहयोग का उत्कृष्ट उदाहरण



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