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फरार आरोपी प्राचार्य पर पुलिस महानिरीक्षक शहडोल द्वारा 30000/-रु.इनामी राशि की उद्घोषणा

फरार आरोपी प्राचार्य पर पुलिस महानिरीक्षक शहडोल द्वारा 30000/-रु.इनामी राशि की उद्घोषणा

संभागीय उपायुक्त द्वारा भी दोषी प्राचार्य को किया जा चुका है निलंबित



अनूपपुर थाना करनपठार क्षेत्र में गुरु-शिष्य के पवित्र रिश्ते को शर्मसार करने वाला घिनौने मामले में जहां प्राचार्य ने 12वीं की ओपन परीक्षा का फार्म भरवाने के नाम पर 19 वर्षीय छात्रा को पहले तो शराब पिलाई फिर उसके साथ खंडहर नुमा स्कूल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। जिसके बाद छात्रा ने अपने परिजनों को पूरे घटनाक्रम की जानकारी देते हुए थाना पहुंच प्राचार्य के खिलाफ शिकायत दर्ज कराई। जहां शिकायत पर पुलिस ने आरोपी उदय नारायण सिंह बघेल के खिलाफ धारा 64(2)(ख) बीएनएस एवं 3(2)(1) एससीएसटी एक्ट के तहत मामला दर्ज कर आरोपी की पता तलाश में जुट गई है।

वहीं पूरे मामले में सहायक आयुक्त जनजातीय कार्य विभाग ने तत्काल कार्यवाही करते हुए प्राचार्य को विद्यालय से हटाते हुए निलबंन की कार्यवाही के साथ ही सहायक आयुक्त द्वारा प्रभारी प्राचार्य उदय नारायण सिंह के विरुद्ध भेजे गए निलंबन प्रस्ताव पर संज्ञान लेते हुए संभागीय उपायुक्त जनजातीय कार्य विभाग शहडोल ने मध्यप्रदेश राजपत्र प्राधिकार से प्रकाशित 08 अगस्त 2018 की अनुसूची 01 के नियम 06 एवं म०प्र० सिविल सेवा (वर्गीकरण नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के नियम 09 के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उदय नारायण सिंह माध्यमिक शिक्षक (पी.टी.आई) प्रभारी प्राचार्य उ.मा.वि. खम्हरौध विकास खण्ड पुष्पराजगढ जिला अनूपपुर को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया था।
     
      उक्त मामले में पुलिस महानिरीक्षक शहडोल जोन द्वारा संज्ञान लेते हुए थाना करनपठार के अपराध क्रमांक 148/2024 धारा 64(2)(B) बी.एन.एस.,3(2)(v) एस.सी.एस.टी. एक्ट के प्रकरण में घटना दिनांक से फरार आरोपी की  गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा पत्र क्र.पु.अ./अनू./डी. सी. बी./उद्-ईनाम /29/24 दिनांक 26.08.24 से 5,000/- रूपए इनाम की उद्घोषणा की गई है।किंतु आरोपी अभी भी फरार है, चूंकि  घटना अत्यन्त संवेदनशील एवं गंभीर प्रकृति का है।

अतः प्रकरण की गंभीरता एवं संवेदनशीलता को दृष्टिगत रखते हुये, पुलिस अधीक्षक अनूपपुर द्वारा की गई उद्घोषणा निरस्त कर अनुराग शर्मा,पुलिस महानिरीक्षक,शहडोल जोन द्वारा पुलिस रेग्यूलेशन के पैरा क्र. 80(बी)(1) में दिये गये प्रावधानों के तहत उद्घोषणा की गई है कि जो कोई व्यक्ति प्रकरण के फरार आरोपी के संबंध में सार्थक सूचना देगा या आरोपी की गिरफ्तारी में पुलिस की मदद करेगा,जिससे अपराधी गिरफ्तार हो सके ऐसे व्यक्ति को आरोपी की गिरफ्तारी पर 30,000 /- रूपए उद्घोषणा राशि प्रदान की जावेगी।

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Kailash Pandey
Anuppur
(M.P.)

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