
अनूपपुर (म.प्र.), दिनांक 15 अप्रैल 2025
पुलिस अधीक्षक श्री मोती-उर-रहमान के कुशल मार्गदर्शन में अनूपपुर जिले की भालूमाड़ा पुलिस ने ज्वलनशील पदार्थ के अवैध परिवहन पर बड़ी कार्रवाई करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यह कार्रवाई अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक श्री इसरार मन्सूरी एवं अनुविभागीय अधिकारी (पुलिस) कोतमा श्रीमती आरती शाक्य के निर्देशन में की गई।
दिनांक 14 अप्रैल 2025 को भालूमाड़ा थाना प्रभारी निरीक्षक संजय खलको के नेतृत्व में स्टाफ द्वारा ग्राम बगडुमरा देवी चौरा तिराहा के समीप वाहन चेकिंग के दौरान मुखबिर से मिली सूचना पर दो अलग-अलग कारों में पेट्रोल की तस्करी करते हुए तीन व्यक्तियों को पकड़ा गया।
पहली कार टोयोटा (क्रमांक MP 18 C 6685) को आरोपी रमेश गुप्ता पिता बैजनाथ गुप्ता, उम्र 48 वर्ष, निवासी पयारी नं. 02 चला रहा था। उसकी कार की डिक्की से एक प्लास्टिक के जरीकेन में लगभग 50 लीटर व एक अन्य जरीकेन में लगभग 10 लीटर, कुल 60 लीटर पेट्रोल (अनुमानित मूल्य ₹7080) बरामद किया गया। कार की अनुमानित कीमत ₹5,00,000 आंकी गई है।
वहीं दूसरी कार मारुति सुजुकी नेक्सा XL6 (क्रमांक MP 65 ZB 6898) से मनीष गुप्ता पिता गणेश गुप्ता (उम्र 20 वर्ष) और राकेश कुमार पनिका पिता प्यारेलाल पनिका (उम्र 35 वर्ष), दोनों निवासी ग्राम निमहा, हाल निवासी भाद तिराहा थाना भालूमाड़ा, को हिरासत में लिया गया। उनके कब्जे से एक नीले रंग के जरीकेन में 30 लीटर तथा दो सफेद जरीकेनों में 10-10 लीटर, कुल 50 लीटर पेट्रोल (अनुमानित मूल्य ₹5900) बरामद किया गया। वाहन की कीमत ₹10,00,000 बताई गई है।
दोनों मामलों में आरोपीगण के खिलाफ अपराध क्रमांक 161/2025 व 162/2025 के तहत धारा 287 बीएनएस एवं 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत प्रकरण पंजीबद्ध कर विवेचना प्रारंभ कर दी गई है।
कुल जप्ती का विवरण

पेट्रोल की मात्रा: 110 लीटर कुल अनुमानित मूल्य ₹12,980 दोनों वाहन की अनुमानित कीमत ₹15,00,000
कार्रवाई में शामिल अधिकारी एवं कर्मचारी
थाना प्रभारी संजय खलको, प्रधान आरक्षक 73 प्रदीप पांडेय, आरक्षक 294 देवेंद्र तिवारी, आरक्षक 217 प्रवीण भगत, आरक्षक 310 धर्मेंद्र यादव एवं आरक्षक 295 भानु प्रताप सिंह की सतर्क भूमिका इस कार्यवाही में शामिल रहे।
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