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संसद परिसर में धक्का-मुक्की मामले में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज

संसद परिसर में धक्का-मुक्की मामले में राहुल गांधी पर एफआईआर दर्ज



भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की शिकायत पर दिल्ली पुलिस ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी के खिलाफ संसद परिसर में हुई धक्का-मुक्की की घटना को लेकर प्राथमिकी दर्ज की है। यह घटना संविधान निर्माता डॉ. बी.आर. आंबेडकर के कथित अपमान के विरोध में भाजपा सांसदों द्वारा संसद के मकर द्वार पर आयोजित शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान हुई।
भाजपा सांसद हेमंग जोशी ने अपनी शिकायत में आरोप लगाया कि 19 दिसंबर 2024 को सुबह 10:40 से 10:45 बजे के बीच राहुल गांधी ने सुरक्षाकर्मियों के निर्देशों की अनदेखी करते हुए प्रदर्शनकारियों की ओर बलपूर्वक बढ़े। इस दौरान उन्होंने भाजपा सांसदों को धक्का दिया, जिससे सांसद मुकेश राजपूत और प्रतापचंद्र सारंगी घायल हो गए। राजपूत के सिर के पिछले हिस्से में गंभीर चोट आई, जबकि सारंगी के माथे पर चोट लगी।
प्राथमिकी में शामिल धाराएं
दिल्ली पुलिस ने राहुल गांधी के खिलाफ भारतीय दंड संहिता (आईपीसी) की निम्नलिखित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया है
धारा 117 स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाना
धारा 125 दूसरों के जीवन या व्यक्तिगत सुरक्षा को खतरे में डालने का कृत्य
धारा 131 आपराधिक बल प्रयोग
धारा 351आपराधिक धमकी
धारा 3(5) साझा इरादा
हालांकि, पुलिस ने धारा 109 (हत्या के प्रयास) को शिकायत से हटा दिया है।
कांग्रेस का पक्ष
कांग्रेस ने इन आरोपों को खारिज करते हुए दावा किया है कि भाजपा सांसदों ने पार्टी अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे को धक्का दिया और राहुल गांधी के साथ धक्का-मुक्की की। कांग्रेस ने भी इस संबंध में पुलिस को शिकायत दर्ज कराई है।
यह घटना संसद परिसर में सत्तापक्ष और विपक्ष के बीच बढ़ते तनाव को दर्शाती है। दोनों पक्षों ने एक-दूसरे पर गंभीर आरोप लगाए हैं, जिससे राजनीतिक माहौल और अधिक गर्म हो गया है। आगे की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है, जिससे घटना के सभी पहलुओं का पता चल सके।

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