
पुलिस महानिदेशक लोकायुक्त श्री जयदीप प्रसाद के भ्रष्टाचार के विरुद्ध सख्त कार्रवाई किए जाने के निर्देश पर
आवेदक अर्जुन सिंह कटारा पिता श्री गोमत कटारा, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम किशनपुरा तहसील मेघनगर जिला झाबुआ आरोपी चित्रांग पुराणिक पिता श्रीराम पुराणिक, सहायक उप निरीक्षक (एम ) कार्यालय डिविजनल कमान्डेंट होमगार्ड मोती तबेला इंदौर
रिश्वत राशि-15000/-
आवेदक होमगार्ड विभाग झाबुआ में सैनिक की पद पर पदस्थ था, वर्ष 2021 में आवेदक के खिलाफ थाना दाहोद (ग्रामीण) गुजरात में धारा 392, 170, भादवि. की FIR दर्ज होने से उसे सैनिक पद से सेवामुक्त कर दिया गया था, उक्त प्रकरण में माननीय न्यायालय द्वारा आवेदक को बरी कर देने से आवेदक ने पुन: सैनिक पद पर सेवा में लेने हेतु आवेदन किया था, उक्त आवेदन होमगार्ड मुख्यालय भोपाल अग्रेषित करने के एवज में आरोपी द्वारा रिश्वत की मांग की जा रही थी, जिसकी शिकायत आवेदक द्वारा श्री राजेश सहाय, पुलिस अधीक्षक, लोकायुक्त इंदौर को की गई, शिकायत के सत्यापन उपरांत शिकायत सही पाए जाने से आज दिनांक 25/11/2024 को ट्रैप दल का गठन किया गया और डिविजनल कमांडेंट होमगार्ड ऑफिस इंदौर में आरोपी को उसके कार्यालयीन कक्ष में ₹15000 की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ ट्रैप किया गया आरोपी के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) अधिनियम 2018 की धारा-7, के अंतर्गत कार्यवाही जारी है।
ट्रेप दल सदस्य DSP श्री अनिरुद्ध वाधिया, DSP श्री आर.डी. मिश्रा, इंस्पेक्टर विक्रम चौहान , प्रधान आरक्षक प्रमोद यादव, आरक्षक शिवप्रकाश पाराशर, राकेश मिश्रा, कमलेश परिहार, आदित्य सिंह भदोरिया, शेरसिंह,



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