जिला पंचायत कटनी के विरुद्ध कुर्की का आदेश

जिला पंचायत कटनी के विरुद्ध कुर्की का आदेश



जबलपुर ।  अदालत ने जिला पंचायत, कटनी के विरुद्ध कुर्की का आदेश जारी किया है। यह अादेश 22 वर्ष पुराने एक विवाद से जुड़ा है। यह विवाद औद्योगिक न्यायालय, जिला अदालत, जबलपुर और हाई कोर्ट तक पहुुंचा। जहां से समय-समय अंतरिम आदेश पारित हुए। पहले जिला पंचायत, कटनी ने हाई कोर्ट ने स्टे हासिल किया था। लेकिन जब उसकी याचिका निरस्त हो गई, तो पीड़ित पक्ष ने पुन: अदालत से कार्रवाई की मांग की। जिसके बाद कुर्की वारंट जारी किए गए। पीड़ित पक्ष ने कुर्मी वारंट तामीली की प्रक्रिया में व्यवधान पैदा करने का भी आरोप लगाया है।
सिगमा इंटरप्राइजेस के संचालक वीरेंद्र कुमार मिश्रा का आरोप है कि 2004 में जब जिला पंचायत, कटनी का नया भवन निर्मित किया गया, तब विधिवत अनुबंध के अंतर्गत माल की सप्लाई की गई थी। जिसकी राशि का भुगतान रोक लिया गया। लिहाजा, लंबी कानूनी लड़ाई लड़नी पड़ी। प्रकरण में मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, कटनी सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया। जिला पंचायत से 35 लाख रुपये चाहिए, जो नहीं दिए जा रहे हैं।

Tags

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Ad with us

Contact us : admin@000miles.com

Admin

Kailash Pandey
Anuppur
(M.P.)

Categories

error: Content is protected !!
en_USEnglish