

जबलपुर। अपर सत्र न्यायाधीश संजोग सिंह बाघेला की अदालत ने हत्या के तीन आरोपित पिपरिया, भेड़ाघाट निवासी पति हिम्मत सिंह, सास वैजयंती बाई व ननद निराशा बाई को दोषमुक्त कर दिया। कोर्ट ने अभियोजन द्वारा संदेह से परे आरोप प्रमाणित न कर पाने के आधार पर फैसला सुनाया। अभियोजन की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक अरविंद जैन ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि आरोपित हिम्मत सिंह ने छह जून, 2020 को शाम साढ़े छह बजे पिपरिया ग्राम तेवर में अपनी पत्नी रीना बाई को जलाकर मार डाला था। ननद निराशा व सास वैजयंती इस अपराध में शामिल थीं। लिहाजा, कठोर सजा सुनाई जानी चाहिए। बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता मनीष त्रिवेदी ने दलील दी कि पुलिस ने महज संदेह के आधार पर हत्या का अपराध पंजीबद्ध कर लिया। जबकि प्रकरण हत्या का नहीं आत्महत्या का था। इसलिए दोषमुक्त किया जाना चाहिए।



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