
-सेवानिवृत्त कर्मी के मामले में आदेश का पालन न करने का आरोप
जबलपुर। हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति अवनींद्र कुमार सिंह की एकलपीठ ने संचालक तकनीकी शिक्षा हर्षिका सिंह को अगली सुनवाई के दौरान वीडियो कांफ्रेंसिंग के जरिए हाजिर होने के निर्देश दिए हैं। मामला सेवानिवृत्त कर्मी की वेतनवृद्धि के मामले में पूर्व में पारित आदेश का पालन न किए जाने के आरोप से संबंधित है। प्रकरण की अगली सुनवाई नौ दिसंबर को होगी।
अवमानना याचिकाकर्ता राजीव गांधी प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय, भोपाल से सहायक सचिव के पद से सेवानिवृत हुए शिब्बू लाल परोची की ओर से अधिवक्ता मनोज चतुर्वेदी ने पक्ष रखा। उन्होंने दलील दी कि सेवानिवृत्ति उपरांत वेतनवृद्वि का लाभ को लेकर याचिका दायर की गई थी। हाई कोर्ट ने न्यायदृष्टांतों की रोशनी में आवेदक को भी लाभ प्रदान करने के निर्देश दिए थे। अनावेदकों की ओर से कहा गया कि उक्त आदेश का पालन अनावेदक क्रमांक एक व दो को करना है। इस जानकारी को रिकार्ड पर लेकर हाई कोर्ट ने अनावेदक क्रमांक-दो संचालक तकनीकी शिक्षा को अगली सुनवाई दौरान उपस्थित रहने के निर्देश दे दिए।





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