भाई का आरोप- हमें झूठे केस में फंसाया जा रहा कटंगी बाईपास की धनश्री रेसीडेंसी का मामला

जबलपुर। बिल्डिंग निर्माण में करीब डेढ़ करोड़ रुपए की ठगी के मामले में पुलिस ने आरोपी पकंज सराफ को रविवार को गिरफ्तार किया है। आरोपी के पार्टनर और सत्यम होम्स प्राइवेट लिमिटेड के संचालक ने पुलिस से धोखाधड़ी की शिकायत की थी। पुलिस आरोपी पंकज को कोर्ट में पेश करने से पहले जिला अस्पताल में मेडिकल के लिए लेकर पहुंची तो यहां उसकी तबीयत बिगड़ गई।
जिला अस्पताल में इलाज के बाद पंकज को मेडिकल कॉलेज रेफर किया गया। डॉक्टरों के मुताबिक ब्लड प्रेशर बढ़ने से तबीयत बिगड़ी थी। पंकज के भाई का आरोप है कि उन पर जो भी आरोप लगाए गए है वह झूठे है। पुलिस ने एकतरफा कार्रवाई की है। जिसके चलते उनके भाई की तबीयत बिगड़ी है।यादव कॉलोनी पुलिस चौकी प्रभारी सतीश झारिया के मुताबिक, संदीप ठाकुर ने एक साल पहले शिकायत दर्ज करवाई थी की वह और पंकज सराफ प्रॉपर्टी डीलिंग में पार्टनर थे। दोनों के द्वारा एक जमीन खरीदी गई थी। पंकज को गिरफ्तार करने के बाद जब उसे एमएलसी के लिए लाया गया तो उसकी तबीयत बिगड़ गई।
शिकायतकर्ता संदीप ठाकुर ने कहा कि तीन साल पहले पंकज सराफ के साथ मिलकर कसोदा नगर में डेढ़ करोड़ रुपए एक जमीन खरीदी। उसे डेवलप किया और जमीन मालिक को पैसे भी दिए। संदीप ने बताया कि इस बीच मेरे भाई की तबीयत बिगड़ गई। जिसके चलते मैं उन पर ध्यान देने लग, पूरा काम पंकज ही संभाल रहा था, मुझसे लगातार पैसे लेते रहे और आखिर में पूरी जमीन बेचकर पैसे रख लिए। पंकज से कई बार पैसे वापस मांगने पर वापस नहीं मिले। पैसों की मांग करने पर पंकज ने राजनीतिक रसूख दिखाकर मुझे और मेरे परिवार को जान से मारने की धमकी दी।

-किसने, किसको दिया दगा
पुलिस की जांच के अनुसार
27 दिसंबर 2021 को मौजा माढ़ोताल नं.बं. 660 प.ह.न.नया 1 एवं पुराना 25/31 रा.नि.मं. जबलपुर 1नया माढ़ौताल तहसील अधारताल जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नंबर 134/2 रकबा 0.429हेक्टेयर एवं खसरा न. 127 का भाग नामांतरण के बाद खसरा नम्बर 127/2 एवं 127/3 का भाग रकबा 2 हजार 3 सौ 30 वर्गफीट कुल भूमि 48 हजार 4 सौ 87 वर्गफीट जिसका भू-अधिकार ऋण पुस्तिका भांग क्रमांक एलसी 156038 में भूमि स्वामी मेसर्सं अनंत इन्वेस्टमेन्ट पार्टनर शैलेष जैन पिता सुभाष चन्द्र जैन एवं प्रकाश अग्रवाल पिता गिरीश कुमार अग्रवाल के नाम से दर्ज है। इस भूमि पर प्रमोटर स्कीम के अंतर्गत डेवलपमेंट एग्रीमेंट के माध्यम से 29 हजार वर्गफीट पर संदीप ठाकुर एवं पंकज सराफ ने कॉलोनी विकसित करने का काम शुरू किया। संदीप ठाकुर ने जब पंकज सराफ के खिलाफ धोखाधड़ी की शिकायत की तो जांच के दौरान संदीप ठाकुर, विशाल सोलकी राहुल ताम्रकार अखिलेश उर्फ गुड्डा,प्रकाश अग्रवाल एवं शैलेष जैन के बयान लिये गये,जिसमें प्रमाण भी प्रस्तुत किये। जांच के बाद पुलिस ने धारा 420,409,294,506 के तहत पंकज सराफ के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया।
-दोबारा रुपये मांगे तो याद रखना
शिकायत में संदीप ठाकुर ने बताया कि पंकज सराफ ने 7 प्लॉट की बिक्री कर दी और जानकारी नहीं दी। इस दौरान संदीप के भाई की सेहत भी बिगड़ी हुई थी,जिसका फायदा सराफ ने खूब उठाया। बताया गया कि जब पंकज से अपने हिस्से के रुपयों और नकद उधार दिए रुपयों का हिसाब-किताब किया गया तो उसने जान से मारने की धमकी दी और कहा कि यदि फिर से रुपये मांगे तो याद रखना। हालाकि, पहले कई बार जब पंकज से इस बारे में बात की गयी तो उसने कहा कि रुपये लौटा दूंगा,लेकिन उसने शिकायतकर्ता को कभी रुपये नहीं दिए।





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