जगदीश परमार की खास खबर मध्य प्रदेश उज्जैन न्याय विभाग से
5 वर्ष पहले उज्जैन के चिंतामन बायपास रोड पर युवती को टक्कर मारने के बाद एक्सीडेंट से मौत होना बताया था, लेकिन पुलिस की जांच में प्रेमी द्वारा अपने साथियों के साथ हत्या की साजिश रचकर घटना को अंजाम देने का मामला दर्ज किया था। मामले में उज्जैन कोर्ट ने दो दिन पहले फैसला सुनाते हुए सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।
फैसले के बाद मुख्य आरोपी सुखविंदर खनूजा ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया जबकि बाकी आरोपी फैसले के बाद से फरार बताए गए।
जिला अभियोजन अधिकारी कुलदीप सिंह ने बताया कि पुलिस ने 6 आरोपी बनाए थे गवाह और साक्ष्य के आधार पर कोर्ट ने सभी आरोपियों को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। फैसला आने के बाद मुख्य आरोपी सुखविंदर खनूजा ने सरेंडर कर दिया जबकि बाकी आरोपी फरार बताए जा रहे हैं।
शादी का दबाव डाल रही थी, इसलिए रची साजिश
घटना 15 नवंबर 2019 की है। भागीरथपुरा की रहने वाली युवती की चिंतामन बायपास पर मैजिक से टक्कर होने से मौत हो गई थी। युवती ने ढाबा संचालक सुखविंदर सिंह खनूजा पर रेप का भी आरोप लगाया था। हालांकि, सुखविंदर इस केस में बरी हो गया था। इसके बाद युवती उस पर शादी का दबाव डाल रही थी। इस वजह से सुखविंदर ने युवती की हत्या की साजिश रची।
15 नवंबर को खनूजा ने युवती को बात करने के लिए ढाबे पर आने का कहा। प्लानिंग के तहत ढाबे से 100 मीटर की दूरी पर वाहिद, भोला और समीर मैजिक गाड़ी लेकर खड़े थे। कुछ ही दूरी पर संजय और उमा रैकी के लिए खड़े थे। जैसे ही युवती ऑटो से उतरी, उमा के इशारा करते ही वाहिद ने मैजिक गाड़ी दौड़ा दी। मैजिक ड्राइवर युवती को कुचलते हुए निकल गया।
खनूजा युवती को अस्पताल लेकर पहुंचा ताकि उस पर शंका न हो। लेकिन पुलिस जांच में टक्कर के बाद फुटेज में मैजिक इंदौर की दिखी तो पुलिस ने शक के आधार पर मामले की जांच की तो पूरा मामला सामने आ गया। इसके बाद पुलिस ने ड्राइवर वाहिद और खनूजा को गिरफ्तार कर लिया था।
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