12लाख के खाद्यान्न हेराफेरी के मामले में दर्ज हुआ एफआईआर

12लाख के खाद्यान्न हेराफेरी के मामले में दर्ज हुआ एफआईआर

खोडरी न.01और मझौली उचित मूल्य दुकान के विक्रेता अनुराग पांडे पर मामला हुआ दर्ज

कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ने बिजुरी और कोतमा थाने में दर्ज कराई एफआईआर_जिला खाद्यान्न विभाग अंतर्गत विक्रेता द्वारा आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कोठी के उचित मूल्य की दुकान खोड़री नं.01 एवं मझौली में शासकीय खाद्यान्न की हेराफेरी के मामले में कलेक्टर हर्षल पंचोली द्वारा संज्ञान में लेते हुए खाद्य विभाग को जांच के निर्देश दिए गए थे।जहां कोठी समिति द्वारा उक्त दोनो दुकान का आवंटन विक्रेता अनुराग पांडेय को किया गया था,उक्त मामले की जांच 01 सितम्बर को कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अभिषेक उपाध्याय द्वारा मौके पर जाकर दुकान के स्टॉक का मिलान किया गया,जहां दोनो दुकान में 12 लाख रूपए के शासकीय खाद्यान्न के हेराफेरी एवं का मामला सामने आया,जिसका प्रतिवेदन कलेक्टर न्यायालय में पेश किया गया,जहां कलेक्टर ने उक्त दोनो दुकान के विक्रेता अनुराग पांडेय पिता अरुण पांडेय निवासी गुलीडांड बिजुरी के खिलाफ कोतमा एवं बिजुरी थानो में मामला दर्ज कर लिया गया है।
आदिम जाति सेवा सहकारी समिति कोठी के शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोड़री नं.01 और मझौली में विक्रेता अनुराग पांडेय द्वारा हितग्राहियों से पीओएस मशीन में अंगूठा (बॉयोमेट्रिक) लगवाकर उन्हे राशन वितरण नही किए जाने की जांच खाद्य विभाग द्वारा की गई,जांच में शासकीय दुकान खोडऱी के स्टॉक के 6 लाख 60 हजार 669 रूपए की खाद्यान्न कम पाए जाने पर कोतमा थाना में 10 सितम्बर को विक्रेता अनुराग पांडेय के खिलाफ धारा 318(4), 316(5) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 3/7 के तहत मामला दर्ज किया गया, वहीं शासकीय उचित मूल्य की दुकान मझौली की जांच में 5 लाख 22 हजार 490 रूपए का खाद्यान्न की अफरा-तफरी के मामले में बिजुरी थाना में 10 सितम्बर को विक्रेता अनुराग पांडेय के खिलाफ धारा 316(5) एवं आवश्यक वस्तु अधिनियम की धारा 1955 की धारा 3/7 के तहत कार्यवाही की गई है।
खोडऱी में 660669 रूपए के खाद्यान्न की कालाबाजारी शासकीय उचित मूल्य की दुकान खोडऱी नं.01 के विक्रेता अनुराग पांडेय द्वारा शासकीय खाद्यान्न की अफरा तफरी कर अनैतिक लाभ अर्जित किया गया था, जहां कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी अभिषेक उपाध्याय द्वारा उक्त दुकान की जांच की गई,जहां जांच के दौरान एईपीडीएस पोर्टल में दर्ज स्टॉक के आधार भौतिक सत्यापन किए जाने पर दुकान में 134.06 क्विंटल चावल, 47.59 क्विंटल गेहूं, 3.24 क्विंटल नमक एवं 21 किलो शक्कर कम पाया गया, जिसे विक्रेता द्वारा अनैतिक लाभ अर्जित किया जाकर शासन को 6 लाख 60 हजार 669 रूपए की क्षति शासन को पहुंचाई गई।
वही खाद्य विभाग द्वारा शासकीय उचित मूल्य की दुकान मझौली में भी स्टॉक खाद्यान्न की जांच की गई,जहां जांच के दौरान कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी द्वारा स्टॉक के भौतिक सत्यापन करने पर दुकान के स्टॉक में 104.09 क्विंटल चावल, 41.21 क्विंटल गेहॅूं, 1.63 क्विंटल नमक एवं 26 किलो शक्कर अनुमानित कीमत 5 लाख 22 हजार 490 रूपए की कम पाया गया, जहां जांच के दौरान विक्रेता द्वारा शासकीय खाद्यान्न की कालाबाजारी कर अनैतिक लाभ कमाते हुए शासन को लाखों रूपए की क्षति पहुंचाई गई।

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