
अनूपपुर। मतदाता सूची के वार्षिक पूर्णनिक्षण अभियान के दौरान बूथ लेवल ऑफिसर्स (BLO) की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण मानी जाती है, लेकिन हाल ही में कई वार्डों से यह शिकायत सामने आई है कि BLO द्वारा मतदाताओं को दावे–आपत्तियों के फार्म की पावती (Acknowledgement Receipt) उपलब्ध नहीं कराई जा रही है। निर्वाचन आयोग के नियमों के अनुसार पावती देना BLO की अनिवार्य जिम्मेदारी है, जिसे न देना गंभीर उल्लंघन माना गया है।
जानकारी के अनुसार Form-6, Form-7, Form-8 और Form-8A जमा करते समय BLO को तुरंत पावती स्लिप जारी करनी होती है, जिसके माध्यम से मतदाता अपने आवेदन की स्थिति ऑनलाइन ट्रैक कर सकते हैं। पावती न मिलने की स्थिति में आवेदन दर्ज न होने, गलत प्रविष्टि होने या प्रक्रिया लंबित रह जाने का खतरा बढ़ जाता है। यही कारण है कि प्रशासन ने इस मामले में सख्ती बरतते हुए BLO के लिए पूरी प्रक्रिया का पालन अनिवार्य कर दिया है।
क्या है BLO की पावती देने की प्रक्रिया?
निर्वाचन आयोग के दिशा-निर्देशों के अनुसार BLO को
फॉर्म प्राप्त होते ही उसे रजिस्टर में दर्ज करना,
आवेदक का नाम, फॉर्म प्रकार, समय-तारीख नोट करना,
और तुरंत पावती स्लिप जारी करना अनिवार्य है।
यह पावती आवेदन की अधिकारिक स्वीकृति का प्रमाण होती है।
इसके बाद BLO को घर-घर जाकर दस्तावेज़ों का सत्यापन करना और फॉर्म को AERO/ERO (SDM) कार्यालय में समय पर जमा कराना होता है। मतदाता इस पावती की मदद से NVSP पोर्टल या Voter Helpline App पर अपने आवेदन की स्थिति देख सकते हैं।
अधिकारियों के अनुसार पावती न देना BLO की लापरवाही है।
और आवश्यक होने पर अनुशासनात्मक कार्रवाई
भी की जा सकती है। शिकायतकर्ता सीधे ERO/AERO या तहसील कार्यालय में शिकायत दर्ज करा सकते हैं।
मतदाता सूची का सही और पारदर्शी अद्यतन लोकतांत्रिक व्यवस्था की नींव है। ऐसे में BLO द्वारा पावती न देना न केवल प्रक्रिया में बाधा है बल्कि मतदाताओं के अधिकारों को भी प्रभावित करता है।



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