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बेथेल मिशन स्कूल को प्रशासन ने मान्यता समाप्त करने बावत दिया नोटिस

बेथेल मिशन स्कूल को प्रशासन ने मान्यता समाप्त करने बावत दिया नोटिस

बाढ ग्रस्त पुलिया से बच्चों से भरी बस निकालने पर कलेक्टर ने जताई नाराजगी

अनूपपुर / शनिवार को सोशल मीडिया में वायरल एक वीडियो , जिसमें एक विद्यालय की बच्चों से भरी बस बाढ से ऊफनाते नाले को पार कर रही है, के संज्ञान मे आने के बाद कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली ने सख्त रुख दिखलाते हुए विद्यालय के विरुद्ध कार्यवाही के संकेत दिये हैं। प्रशासन ने संबंधित विद्यालय को नोटिस जारी करके पूछा है कि कानून के उल्लंघन पर क्यों ना विद्यालय की मान्यता रद्द कर दी जाए।


शनिवार 24 अगस्त को कलेक्टर श्री हर्षल पंचोली के संज्ञान में बाढ ग्रस्त नाले को पार करते एक स्कूली बस का विषय आने पर उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए कार्यवाही के निर्देश दिये‌ हैं ।
अशासकीय बेथेल मिशन स्कूल ,अनूपपुर को नोटिस जारी करते हुए जवाब मांगा गया है कि विभिन्न स्रोतों से जानकारी प्राप्त हुई है कि दिनांक 24.08.2024 को कोयलारी नाले में अत्यधिक पानी होने पर भी विद्यार्थियों से भरी बस को नाला पार कराया गया है। कार्यालय कलेक्टर अनूपपुर द्वारा अतिवृष्टि के संबंध में जनसंपर्क विभाग के माध्यम से अपील की गयी है कि अतिवृष्टि के कारण विद्यार्थियों को विद्यालय तक लाने एवं विद्यालय से घर तक ले जाने में सुरक्षा का विशेष ध्यान रखा जाये।


मध्यप्रदेश के अनेक जिलों में समय-समय पर नालों के ऊपर अधिक जल बहाव के कारण कई दुर्घटनायें होती रही हैं एवं स्कूल बसों की दुर्घटना की संभावना बनी रहती है। इस संबंध में लोक शिक्षण मध्यप्रदेश भोपाल के द्वारा बस चालको को बच्चों की सुरक्षा का प्रशिक्षण दिये जाने का निर्देश दिया गया है।


विद्यालय के बस चालक द्वारा दिनांक 24.08.2024 को बस क्रमांक MP65P0191 के माध्यम से कोयलारी नाले में अत्यधिक पानी होने पर भी विद्यार्थियों से भरी बस को नाला पार कराया गया है। जिससे कोई भी घटना घटित हो सकती थी। विद्यालय के द्वारा बस ड्रायवर को बच्चों की सुरक्षा के संबंध में कोई भी प्रशिक्षण एवं निर्देश नहीं दिये गये थे।
आपके द्वारा मान्यता नियम 2017 एवं संशोधन नियम 2020 का उल्लंघन किया गया है। अतः क्यों न आपकी संस्था के विरूद्ध मान्यता समाप्त करने की कार्यवाही हेतु संयुक्त संचालक लोक शिक्षण शहडोल संभाग शहडोल को प्रस्ताव भेजा जाये।


विद्यालय से इस संबंध में अपना लिखित पक्ष अधोहस्ताक्षरी के समक्ष उपस्थित होकर दिनांक 27.08.2024 को प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये हैं। उत्तर समाधान कारक न होने पर संस्था के विरूद्ध विधिसम्मत कार्यवाही की जावेगी। यहाँ यह उल्लेखनीय है कि बारिश और बाढ से बचाव बावत अनूपपुर कलेक्टर ने जिला वासियों से अपील की गयी थी कि बाढ ग्रस्त नदी, नाले, तालाब के पास ना जाएं और ना ही उफनते नदी, नालों को पार करने की कोशिश करें। इसके बावजूद स्कूली बस के चालक ने बच्चों की जान जोखिम में डालने का दुस्साहस किया।

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Anuppur
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