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सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बड़ी राहत 

सुप्रीम कोर्ट से मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को बड़ी राहत 


सागर।मान सिंह के मामले में एसआईटी के गठन और खात्मा रिपोर्ट में हस्तक्षेप किए जाने से किया इंकार खाद्य मंत्री गोविंद सिंह राजपूत को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। न्यायालय ने मानसिंह प्रकरण में सीबीआई जांच की मांग और एसआईटी गठित कर खात्मा रिपोर्ट में हस्तक्षेप की याचिका को सिरे से खारिज कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले को मंत्री राजपूत के लिए बड़ी कानूनी जीत और उनके राजनीतिक विरोधियों के लिए करारा झटका माना जा रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ किया कि वह न्यायालय जांच में हस्तक्षेप नहीं करेगा।
सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि जब निचली अदालत में खात्मा / खारिजी रिपोर्ट प्रस्तुत हो गई है और जांच एजेंसियों ने अपनी भूमिका निभा ली है, तब न्यायालय को मामले में हस्तक्षेप करने की कोई आवश्यकता नहीं है। साथ ही, सीबीआई जांच की मांग को भी अदालत ने अनुचित और बिना ठोस आधार के मानते हुए खारिज कर दिया। मंत्री गोविंद राजपूत ने इसे सत्य की जीत बताया है।

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