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” अनूपपुर सोशल मीडिया पर जाल, नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने वाला गिरफ्तार”

” अनूपपुर सोशल मीडिया पर जाल, नाबालिग को बहला-फुसलाकर भगाने वाला गिरफ्तार”



थाना कोतवाली अनूपपुर के तत्परता पूर्वक कार्यवाही से लापता हुई 16 वर्षीय नाबालिग बालिका को चन्द घण्टों में दस्तयाब कर सौंपा परिजनों को : आरोपी गिरफ्तार

पुलिस अधीक्षक अनूपपुर श्री मोती उर रहमान जी द्वारा जिले में नाबालिग बालिकाओ के गुम होने की रिपोर्ट होने पर थानो में रिपोर्ट को गंभीरता से तत्काल दर्ज कर नाबालिग बालिकाओं की दस्तयाबी हेतु तत्परता पूर्वक  हर संभव प्रयास किये जाने हेतु निर्देशित किया गया है। जिसके पालन में कोतवाली पुलिस द्वारा सोमवार को 16 वर्षीय नाबालिग बालिका की अचनाक लापता हो जाने की रिपोर्ट दर्ज कराये जाने पर तत्परता पूर्वक नाबालिग बालिका को बहला फुसलाकर भगा ले जाने वाले आरोपी रवि राठौर के कब्जे से दस्तयाब कर आरोपी को गिरफ्तार करने में सफलता प्राप्त की है।

थाना कोतवाली क्षेत्रान्तर्गत निवासी महिला ने दिनांक 19.03.25 को रिपोर्ट की कि उसकी 16 वर्षीय नाबालिग बालिका जो शासकीय कन्या विद्यालय अनूपपुर में पढती है दिनांक 18.03.25 को शाम करीब 09.00 बजे घर से बाहर मोहल्ले में गई और लापता हो गई है जो उक्त महिला की रिपोर्ट पर थाना कोतवाली में अपराध क्रमांक 134/25 धारा 137(2) बी.एन.एस. पंजीबद्ध किया गया।

टी.आई. कोतवाली निरीक्षक अरविन्द जैन के नेतृत्व में महिला उपनिरीक्षक सरिता लकड़ा, आरक्षक अब्दुल कलीम, प्रकाश तिवारी एवं महिला आरक्षक आंकाक्षा मिश्रा की टीम के द्वारा घर से लापता हुई नाबालिग बालिका की पतासाजी की गई। बालिका के घर के आस पास, बस स्टैण्ड एवं रेल्वे स्टेशन में लगे सीसीटीवी कैमरो एवं मोबाईल फोन से प्राप्त जानकारियो के आधार पर चन्द घण्टो में नाबालिग बालिका को रवि राठौर पिता सत्यनारायण राठौर उम्र करीब 24 साल निवासी वार्ड न. 01 पटौराटोला अनूपपुर के कब्जे से दस्तयाब कर बालिका को सुरक्षित परिजनो को सौंपा गया एवं आरोपी रवि राठौर के विरूद्ध धारा 3(2) (va) अनुसूचित जाति एवं जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम का इजाफा कर गिरफ्तार किया गया है।

महिला अधिकारी द्वारा बालिका से पूछताछ पर जानकारी प्राप्त हुई कि आरोपी द्वारा नाबालिग बालिका से मोबाईल फोन पर सोशल मीडिया के द्वारा मित्रता की जाकर बहलाया फुसलाया एवं साथ में भगा ले जाया गया ।

         पुलिस द्वारा एडवाइजरी जारी की गई है कि नाबालिग बालक बालिकाओं द्वारा उपयोग में लायें जा रहे मोबाईल फोन, सोशल मीडिया जैसे वाटसअप, इन्स्टाग्राम, टवीटर आदि के उपयोग पर माता पिता नजर रखें जिससे इस तरह के अपराधों से बचा जा सकें।

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Kailash Pandey
Anuppur
(M.P.)

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