
भारत के समाचार पत्रों के महापंजीयक (Registrar of Newspapers for India – RNI) ने सतना जिले के कुछ प्रमुख समाचार पत्रों को “डिफेंट” (मृत) घोषित किया है, जिसका अर्थ है कि ये समाचार पत्र अब कानूनी रूप से प्रकाशित नहीं हो सकते और उनका अस्तित्व समाप्त हो गया है। यह निर्णय प्रेस सेवा पोर्टल के नए कानूनों के तहत लिया गया है, जिसके अनुसार इन समाचार पत्रों के प्रकाशक और संपादक पर अब कानून के तहत सजा और जुर्माना लगाया जा सकता है।






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