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सागर आरोपी खनिज निरीक्षक को  न्यायालय ने सुनाई सजा

सागर आरोपी खनिज निरीक्षक को  न्यायालय ने सुनाई सजा

टीकमगढ़।
वीरेन्द्र मालवीय तत्कालीन प्रभारी खनिज निरीक्षक खनिज शाखा टीकमगढ़।
  दिनांक 17.02.20 को आवेदक अमित सिंह ठाकुर द्वारा लोकायुक्त कार्यालय सागर में शिकायत की गई कि वह अपनी जमीन पर मिट्टी, गिट्टी, बोल्डर का भंडारण करना चाहता था जिस हेतु प्रतिवेदन देने के एवज में वीरेन्द्र मालवीय द्वारा 20000हजार रूपये  रिश्वत की मांग की जा रही है ।
     प्रकरण में आवेदक की शिकायत का सत्यापन किया गया। मांग वार्ता के दौरान आरोपी आवेदक से 15000रुपए लेने के लिए सहमत हुआ।
  आरोपी को आवेदक पर संदेह हो जाने से रिश्वत का लेनदेन नहीं हो सका।
  समस्त कार्यवाही एवम विवेचना उपरांत अभियोग पत्र माननीय विशेष न्यायालय  भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम टीकमगढ़ के समक्ष प्रस्तुत किया गया। न्यायालय द्वारा विचारण उपरांत दिनाँक 27.12.2024 को पारित निर्णय में आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए धारा 7 पीसी एक्ट में 04 वर्ष का सश्रम कारावास एवं ₹ 3000 के अर्थदंड से दंडित किया गया।

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