-याचिकाकर्ता को मुकदमे की राशि 25 हजार वसूलने किया स्वतंत्र
जबलपुर । हाई कोर्ट के न्यायमूर्ति विवेक अग्रवाल की एकलपीठ ने अवैध रूप से खोले गए मटन मार्केट को तीन दिन में हटाने के निर्देश दिए। निजी भूमि के अनाधिकृत उपयोग पर बाजार दर से मुआवजा भुगतान की भी व्यवस्था दे दी। साथ ही याचिकाकर्ता को मुकदमे का खर्च 25 हजार वसूलने स्वतंत्र कर दिया। यही नहीं दोषी अधिकारी के विरुद्ध जांच उपरांत कार्रवई के निर्देश भी जारी किए। याचिकाकर्ता गाडरवारा निवासी माखनलाल कोरी की ओर से ने पक्ष रखा गया। दलील दी गई कि नगर पालिका परिषद, गाडरवारा ने मनमानी करते हुए एक एकड़ निजी जमीन पर दुकानें बनाकर मटन मार्केट स्थापित करा दिया। इससे पूर्व विधिवत भूमि अधिग्रहण व मुआवजा वितरण की प्रक्रिया नहीं अपनाई गई। सुनवाई के दौरान नगर पालिका परिषद की ओर से बताया गया कि शासन ने खुले में मांस-मटन विक्रय पर रोक लगा दी है। इसीलिए जमीन को कब्जे में लेकर मटन मार्केट बनाया गया।




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