MP की राज्य प्रशासनिक सेवा में दूसरे प्रदेशों के अधिकारियों का हो सकेगा संविलियन, नियम बनाएगी सरकार

MP की राज्य प्रशासनिक सेवा में दूसरे प्रदेशों के अधिकारियों का हो सकेगा संविलियन, नियम बनाएगी सरकार



भोपाल। मध्य प्रदेश की राज्य प्रशासनिक सेवा में अब अन्य राज्यों की राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों का संविलियन हो सकेगा। इसके लिए सामान्य प्रशासन विभाग (जीएडी) नियम बनाएगा। झारखंड से आई महिला अधिकारी संजू कुमारी के मामले को संज्ञान में लेने हुए नियम बनाने के निर्देश दिए गए हैं।दरअसल, संजू कुमारी को तीन साल पहले 15 मार्च 2021 को झारखंड से मप्र की राज्य प्रशासनिक सेवा में संविलियन किया गया था। उनकी वेतनवृद्धि की शर्त रखी गई थी कि वे विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण करेंगी। उन्होंने यह विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण कर ली। 14 मार्च 2016 से उनकी वरिष्ठता का निर्धारण किया गया।सामान्य प्रशासन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि संविलियन एवं वरिष्ठता निर्धारण के संजू कुमारी के प्रकरण को विशेष मानते हुए भविष्य के लिए अन्य प्रकरणों में उदाहरण नहीं मानने का आदेश दिया है। इसके साथ ही यह भी निर्धारित किया है कि इस तरह के प्रकरणों के लिए सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अलग से नियम बनाए जाएंगे।

मध्य प्रदेश की विभागीय परीक्षा देना होगा अनिवार्य
इसमें अन्य राज्यों से आने वाले राज्य प्रशासनिक सेवा के अधिकारियों को मध्य प्रदेश की विभागीय परीक्षा देना अनिवार्य होगा। उत्तीर्ण होने पर ही संविलियन किया जा सकेगा। कई बार अधिकारी अन्य राज्य में विवाह होने या प्रशासनिक सेवा में चयन होने के चलते बाद में दूसरे राज्य में जाना चाहते हैं।

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