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4 साल बहुत हैं साहब! – अब थानों में लंबी तैनाती पर रोक, भोपाल से आदेश जारी!

4 साल बहुत हैं साहब! – अब थानों में लंबी तैनाती पर रोक, भोपाल से आदेश जारी!

थानों में कर्मचारियों की पदस्थापना पर सख्ती

भोपाल पुलिस मुख्यालय ने जारी किए नए दिशा-निर्देश — 4 से 5 साल से ज्यादा एक पद पर नहीं रहेगा कोई कर्मचारी

भोपाल, 10 जून 2025 |

मध्यप्रदेश पुलिस महकमे में थानों में पदस्थ पुलिसकर्मियों की तैनाती को लेकर अब सख्ती की तैयारी है। पुलिस मुख्यालय भोपाल द्वारा सभी ज़िलों के पुलिस अधीक्षकों और पुलिस आयुक्तों को स्पष्ट निर्देश जारी किए गए हैं कि थानों में कर्मचारियों की तैनाती की अवधि को लेकर पहले से तय समयसीमा का सख्ती से पालन किया जाए।

जारी दिशा-निर्देशों के मुख्य बिंदु तैनाती की अधिकतम अवधि तय

थानों में एक ही पद पर किसी भी कर्मचारी की तैनाती सामान्यतः 4 वर्ष और अधिकतम 5 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। यह सीमा अब बाध्यकारी रूप से लागू की जाएगी।

पुन उसी थाने में वापसी नहीं

जिस अधिकारी/कर्मचारी की तैनाती की निर्धारित अवधि पूर्ण हो चुकी है, उसे पुनः उसी थाने में किसी भी पद पर दोबारा तैनात नहीं किया जाएगा।

एक जिले एवं एक ही थाना में बार-बार नियुक्ति नहीं

किसी भी कर्मचारी को एक ही जिले में बार-बार विभिन्न थानों में अलग-अलग पदों पर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इससे स्थानीय प्रभाव और पक्षपात की संभावनाओं पर अंकुश लगेगा।

स्थानांतरण के साथ जुड़ी सेवाएं भी होंगी शामिल

जिन कर्मचारियों को किसी पद पर कार्य करते हुए अटैचमेंट या अस्थायी सेवाओं में रखा गया है, उनकी यह अवधि भी पदस्थापना अवधि में जोड़ी जाएगी।

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